Election Commission

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नयी दिल्ली,) निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने कोविड-19 (Covid-19) महामारी के कारण लागू पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार चुनाव के मद्देनजर नये दलों का पंजीकरण कराने के लिए अब सिर्फ सात दिन का नोटिस देना होगा। पहले किसी भी मोर्चा या समूह को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कराने के लिए अपने गठन से 30 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग में आवेदन जमा करना होता था।

पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों को पार्टी का प्रस्तावित नाम दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय अखबारों में दो अलग-अलग दिन प्रकाशित करवाना होगा। यदि किसी को प्रस्तावित पार्टी के पंजीकरण पर आपत्ति है तो उसे नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करानी होगी। आयोग का कहना है कि पंजीकरण में यह छूट अंतिम चरण के चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन 20 अक्टूबर तक लागू रहेगा।