Crop insurance scheme will also be voluntary for debtor tenants
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जयपुर. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ – 2020 में कर्जदार काश्तकारों के लिए भी फसल बीमा करना स्वैच्छिक होगा। इस योजना के तहत फसल बीमा नहीं चाहने के इच्छुक ऋणी किसान इसके लिए आठ जुलाई तक संबंधित बैंक शाखा में आवेदन कर सकते हैं। कृषि आयुक्त डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि वित्तीय संस्थानों से फसली ऋण लेने वाले किसानों को आठ जुलाई तक संबंधित बैंक में जाकर फसल बीमा न लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखित आवेदन करना होगा। अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में खरीफ-2020 से कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत वित्तीय संस्थानों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा को स्वैच्छिक किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की है।