जयपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बागी कांग्रेसी विधायक भंवर लाल शर्मा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामलों को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका के संबंध में अंतिम सुनवाई करने और फैसला देने के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की। शर्मा के खिलाफ राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने ये मुकदमे दर्ज किए थे।
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एसओजी के विशेष वकील सिद्धार्थ लूथरा और याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद शर्मा की याचिका पर सुनवाई टाल दी।
सुनवाई के दौरान, लूथरा ने दलील दी कि एसओजी ने उस कानूनी सलाह के बाद मंगलवार को तीनों मामले राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिए, जिसमें बताया गया था कि प्राथमिकी के आरोपों के तहत राजद्रोह का मामला नहीं बनता है और यह केवल भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध था।
उन्होंने दलील दी कि ऐसे में शर्मा की याचिका आधारहीन रह गई है। वहीं, शर्मा के वकील रोहतगी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकियां राजनीतिक प्रतिशोध और झूठे आरोपों का नतीजा थीं। (एजेंसी)