Amarinder Singh
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    चंड़ीगढ़: तेजी से बढ़ते कोरोना (Corona) मामलों के बीच पूरे पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लग चुका है। इससे पूर्व राज्य के 12 जिलों में नाइट कर्फ्यू 10 अप्रैल तक लगाया गया था। लेकिन अब पूरे प्रदेश में इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने यह फैसला संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लिया है। 

    प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने मौजूदा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में राजनीतिक रैलियों जैसी चीजों पर भी रोक लगा दी गई है। निर्देशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

    सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह, अंतिम संस्कार व  एवं अन्य कार्यक्रमों या समारोह के लिए इंडोर में 50 व्यक्ति और आउटडोर में 100 व्यक्तियों की संख्या तय की गई है। 

    नई पाबंदियों के अनुरूप निर्देश 

    • मॉल्स में एक समय पर एक दुकान में अधिकतम 10 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति है।
    • पूरे मॉल में एक समय में 200 लोग को प्रवेश की अनुमति होगी।
    • 30 अप्रैल तक सामाजिक सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों के आयोजन पर रहेगी रोक। 
    • कार्यक्रम होने पर उस स्थान को 3 महीने के लिए सील किया जाएगा। 
    • सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत सिटिंग नियम।
    • सभी शैक्षणिक संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।  
    • मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों खुले रहेंगे।

    वहीं, राज्य में मंगलवार को 62 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई जबकि 2,924 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में महामारी के कुल 2,57,057  मामले हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 स्थिति पर समीक्षा बैठक में उच्च संक्रमण दर एवं मृत्यु दर पर चिंता प्रकट की है।