Karnataka Lockdown
File Photo : PTI

    Loading

    बेंगलुरु. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने 14 जून से 19 जिलों में पार्क (Park) और उद्योगों (industries) को खोलने तथा ऑटो/टैक्सी (Auto/Taxi) के संचालन समेत कुछ छूट की अनुमति दी है। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी अपने संशोधित दिशा-निर्देशों (guidelines) में घोषित कुछ छूट में पार्कों और उद्योगों को खोलने, आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को खोले जाने का समय बढ़ाने और ऑटो तथा टैक्सियों को अधिकतम दो यात्रियों के साथ संचालन करने की अनुमति शामिल हैं।

    मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने बृहस्पतिवार को कहा था कि संक्रमण की उच्च दर वाले 11 जिलों में 21 जून तक कोविड पाबंदियां जारी रहेगी जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में 14 जून से कुछ छूट दी जाएगी।

    इन 11 जिलों में चिक्कमगलुरु, शिवमोगा, दावणगेरे, मैसूर, चामराजनगर, हासन, दक्षिण कन्नड़, बेंगलुरु ग्रामीण, मांड्या, बेलगावी और कोडागु शामिल हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी उद्योगों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन परिधान उद्योगों को केवल 30 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। इनमें कहा गया है कि भोजनालयों, किराने का सामान, फल और सब्जियां, मांस और मछली, डेयरी और दूध बूथ और जानवरों के चारे से संबंधित दुकानों को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी।

    स्ट्रीट वेंडर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें और ऑप्टिकल दुकानों को इसी अवधि के दौरान अनुमति दी जाएगी। निरूद्ध क्षेत्र के बाहर निर्माण सामग्री, विशेष रूप से सीमेंट और स्टील से संबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों सहित सभी निर्माण गतिविधियों/मरम्मत कार्यों की अनुमति है। राज्य के 19 जिलों में छूट 14 जून को सुबह छह बजे से 21 जून को सुबह छह बजे तक लागू रहेगी।

    गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने लोगों से दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए कहा कि इनमें छूट और सप्ताहांत एवं रात्रि कर्फ्यू 21 जून तक है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे तारीख नजदीक आएगी, स्थिति की समीक्षा की जाएगी और इस पर फैसला लिया जाएगा कि इसे बढ़ाया जाए या नहीं।

    उन्होंने कहा, ‘‘छूट 14 जून से है। लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे यह आज से है और बेवजह बाहर आना सही नहीं है।” उन्होंने कहा कि आत्मसंयम जरूरी है और लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पार्क सुबह पांच बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रहेंगे। टैक्सी और ऑटो रिक्शा अधिकतम दो यात्रियों के साथ चल सकते हैं। (एजेंसी)