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कोलकाता: कोरोना संकट (Corona Virus) के बीच देश में नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो गया है. कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) ने बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने राज्य भर के पूजा पंडालों में आम जनता के प्रवेश पर रोक लगाते हुए उसे नो-एंट्री जोन (No Entry Zone) घोषित कर दिया है. इसी के साथ कई नियम तय कर दिए हैं.

दरअसल राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था. जिसमे राज्य भर में आयोजित होने वाले पंडालों में आम जनता के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी. जिसपर फैलसा सुनाते हुए यह आदेश दिया. 

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजीब बंदोपाध्याय ने कहा कि,”दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए जुटते हैं और ऐसे में पुलिस बल का इस्तेमाल कर शारीरिक दूरी का पालन करना बेहद मुश्किल है. ऐसे में दुर्गा पूजा पंडालों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगानी होगी.”

अदालत ने आदेश देते हुए कहा, “पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान सभी पूजा पंडालो में आम जनता के प्रवेश पर रोक लगाते हुए नो-एंट्री जोन घोषित किया जाता है. इस दौरान केवल आयोजकों को अंदर आने की इजाज़त होगी.” ” आगे कहा, “पंडाल में लगाए फलक पर लिखे नामों को ही प्रवेश करने का अधिकार होगा.”

अदालत ने बनाएं नियम:

  • अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों के पहले बैरीगेट लगाना होगा.
  • छोटे पंडालों में ये बैरिगेट 5 मीटर पर जबकि बड़े पंडालों में ये 10 मीटर पर लगाना होगा.
  • पूजा पंडालों में सिर्फ आयोजकों को ही जाने की अनुमति होगी.
  • आयोजकों में भी बड़े पंडालों में एक बार में सिर्फ 25 लोग और छोटे पंडालों में सिर्फ 15 लोग जा सकेंगे. 

बंगाल में 3,21,036 कोरोना के मामले 

पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले 3,21,036 तक पहुँच गया है. जिसमें 2,81,053 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं. वहीँ 6,056 लोगों ने अपनी जान भी गवां चुके हैं. राज्य में अभी 33,927 एक्टिव मामले हैं.