Kerala Gold smuggling case: Kerala High Court grants bail to Swapna Suresh
File

Loading

कोच्चि. एनआईए की विशेष अदालत ने केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने एनआईए द्वारा पेश किए गए सबतों पर गौर करते हुए स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछले साल नवम्बर से राजनयिक चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये सबूत जुटाये थे। एनआईए ने जमानत याचिका को कड़ा विरोध करते हुए कहा कि मामले में गहन जांच की जरूरत है।

एनआईए ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सबूत हैं कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जो सीधे तौर पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन है। स्वप्ना सुरेश ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसे बिना किसी आधार के सिर्फ कल्पना के सहारे इस अपराध में फंसाया गया है और और यह मामला राज्य तथा केन्द्र सरकारों के बीच ‘‘राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता” का है, जिसे मीडिया ने तूल दिया।(एजेंसी)