ओमप्रकाश मिश्र
रांची. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कोरोना लॉकडाउन (Corona Lockdown) में दी जाने वाली ढील से सम्बंधित चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार दुकानों (Shops), मॉल (Malls), सरकारी कार्यालय (Government Offices), सिनेमाघरों, फल सब्जियों की दुकानों को खुला रखने या बंद रखने के कई दिशा-निर्देश जारी किये गए।
लिए गए निर्णय के मुताबिक, सभी जिलों में सभी दुकानें अपराह्न 4 बजे तक खुली रहेंगी। कई महीनों से लगातार बंद पड़े शॉपिंग माल और डिपार्टमेंटल स्टोर को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ अपराह्न 4 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल, किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे, जबकि सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल और मल्टीप्लेक्स को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया। स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। इसी तरह राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का आदेश पारित किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
5 लोगों को एक जगह पर इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा
किसी एक जगह पर एक साथ 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रम बारात आदि में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर पूर्व की भांति रोक जारी रहेगी। बस परिवहन पर प्रतिबन्ध बरकरार रखा गया है, जबकि निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए और दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।
सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय
राज्य भर में आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा, सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी।