Terrorism financing case: Day-long debate in Jharkhand High Court, next hearing on July 14

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रांची. झारखंड में आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में आरोपित आधुनिक पावर के तत्कालीन निदेशक महेश अग्रवाल व ट्रांसपोर्टर सोनू अग्रवाल की अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को दिन भर बहस चली जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई निर्धारित की। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन व न्यायाधीश एसएन प्रसाद की पीठ में इनकी याचिका पर लगभग पूरे दिन बहस जारी रही। पीठ ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। महेश अग्रवाल व सोनू अग्रवाल की ओर से न्यायालय में अपील दाखिल की गई है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पीठ को बताया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। इस मामले में वे स्वयं पीड़ित हैं क्योंकि मगध एवं आम्रपाली कोल परियोजना में कोयला के उठाव के लिए उनसे रंगदारी वसूली जाती थी, लेकिन एनआईए ने इस मामले में उन्हें ही आरोपी बना दिया है। लगभग पूरे दिन सुनवाई के बावजूद बहस पूरी नहीं हो पाई। इसको देखते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। सोनू अग्रवाल की ओर से उच्चतम न्यायालय के वरीय अधिवक्ता राजेंद्र सिंह चीमा पक्ष रख रहे हैं। इस बीच आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में जेल में बंद मनोज यादव की जमानत पर न्यायालय की न्यायमूर्ति एचसी मिश्र व न्यायमूर्ति राजेश कुमार की पीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान एनआईए की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया। मनोज यादव आरके कंस्ट्रक्शन का पूर्व कर्मचारी है, जिस पर नक्सलियों को पैसे देने का आरोप है। इस मामले में एनआईए ने उसे गिरफ्तार किया है और फिलहाल वह जेल में बंद है।