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जारी कोविड-19 से संबंधित एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कलाकारों और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को एक वैध कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करना होगा, बगैर मास्क वाले आगंतुकों और अन्य लोगों का प्रवेश निषिद्ध होगा तथा दर्शकों से केवल 50 प्रतिशत सीट ही भरी जाएंगी।
जारी कोविड-19 से संबंधित एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कलाकारों और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को एक वैध कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करना होगा, बगैर मास्क वाले आगंतुकों और अन्य लोगों का प्रवेश निषिद्ध होगा तथा दर्शकों से केवल 50 प्रतिशत सीट ही भरी जाएंगी।
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स्टाफ के लिए नियम
इसके अलावा स्टाफ के लोगों को भी हर समय फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा इसके साथ ही साथ मेजबानी कर रही संस्था को पर्याप्त संख्या में मास्क स्टॉक में भी रखने होंगे। ज्यादा रिस्क वाले स्टाफ के लोगों मसलन बड़ी उम्र के कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं, पहले से किसी बीमारी से पीड़ित को खास ख्याल रखना होगा। ऐसे लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर्स से और आम लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी होगी।
स्टाफ के लिए नियम इसके अलावा स्टाफ के लोगों को भी हर समय फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा इसके साथ ही साथ मेजबानी कर रही संस्था को पर्याप्त संख्या में मास्क स्टॉक में भी रखने होंगे। ज्यादा रिस्क वाले स्टाफ के लोगों मसलन बड़ी उम्र के कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं, पहले से किसी बीमारी से पीड़ित को खास ख्याल रखना होगा। ऐसे लोगों को फ्रंट लाइन वर्कर्स से और आम लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी होगी।
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आर्टिस्ट और क्रू के लिए निर्देश
सभी आर्टिस्टों, क्रू के सदस्यों जैसे कि लाइट, साउंड, मेकअप, कॉस्ट्यूम आदि का काम देख रहे लोगों को आयोजन के सात के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपने पास रखनी होगी। संबंधित मैनेजमेंट या एजेंसी को इसे चेक करना होगा।
आर्टिस्ट और क्रू के लिए निर्देश सभी आर्टिस्टों, क्रू के सदस्यों जैसे कि लाइट, साउंड, मेकअप, कॉस्ट्यूम आदि का काम देख रहे लोगों को आयोजन के सात के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपने पास रखनी होगी। संबंधित मैनेजमेंट या एजेंसी को इसे चेक करना होगा।
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कलाकारों को सलाह दी गई है कि वह कम से कम प्रॉप्स का इस्तेमाल करें और आयोजन स्थल पर बाहर से कोई प्रॉप लाने से बचें। आयोजन स्थल पर कम से कम क्रू मेंबर्स को रखने के लिए कहा गया है। आर्टिस्टों को सलाह दी गई है कि अपने कॉस्ट्यूम्स घर से ही चेक करके आएं।  लुक टेस्ट वगैरह वीडियो के माध्यम से करें। आर्टिस्टों को रिहर्सल और परफॉर्मेंस के अलावा हर वक्त मास्क पहनने की हिदायत दी गई है।
कलाकारों को सलाह दी गई है कि वह कम से कम प्रॉप्स का इस्तेमाल करें और आयोजन स्थल पर बाहर से कोई प्रॉप लाने से बचें। आयोजन स्थल पर कम से कम क्रू मेंबर्स को रखने के लिए कहा गया है। आर्टिस्टों को सलाह दी गई है कि अपने कॉस्ट्यूम्स घर से ही चेक करके आएं। लुक टेस्ट वगैरह वीडियो के माध्यम से करें। आर्टिस्टों को रिहर्सल और परफॉर्मेंस के अलावा हर वक्त मास्क पहनने की हिदायत दी गई है।
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इसके अलावा ग्रीन रूम में भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। आर्टिस्टों से कहा गया है कि अगर संभव हो तो वह अपने घर से ही तैयार होकर पहुंचें। हर इस्तेमाल के बार ग्रीन रूम को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा ग्रीन रूम में भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। आर्टिस्टों से कहा गया है कि अगर संभव हो तो वह अपने घर से ही तैयार होकर पहुंचें। हर इस्तेमाल के बार ग्रीन रूम को सैनिटाइज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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दर्शकों के लिए मास्क जरुरी 
दिशानिर्देशों में दर्शकों के लिए कहा गया है कि मास्क पहनना अनिवार्य होगा और हर वक्त कम से कम छह फुट की शारीरिक दूरी रखनी होगी।
दर्शकों के लिए मास्क जरुरी दिशानिर्देशों में दर्शकों के लिए कहा गया है कि मास्क पहनना अनिवार्य होगा और हर वक्त कम से कम छह फुट की शारीरिक दूरी रखनी होगी।
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स्टेज के लिए अपनाने होंगे ये नियम
स्टेज पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा खासकर कि परफॉर्मेंस के दौरान। स्टेज को हर इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज करना होगा। आर्टिस्टों को अपने उपकरणों को खासकर कि म्यूजिकल इस्ट्रूंमेंट्स को हर इस्तेमाल के बाद खुद सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग करनी भी अनिवार्य होगी और सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रवेश और निकास द्वार पर पर्याप्त दूरी पर लाइन के लिए निशान बनाने होंगे।
स्टेज के लिए अपनाने होंगे ये नियम स्टेज पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा खासकर कि परफॉर्मेंस के दौरान। स्टेज को हर इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज करना होगा। आर्टिस्टों को अपने उपकरणों को खासकर कि म्यूजिकल इस्ट्रूंमेंट्स को हर इस्तेमाल के बाद खुद सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग करनी भी अनिवार्य होगी और सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रवेश और निकास द्वार पर पर्याप्त दूरी पर लाइन के लिए निशान बनाने होंगे।
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खाने-पीने की वस्‍तुएं और पेय पदार्थ 
इसके अलावा सभी आर्टिस्टों और स्टाफ को घर से खाना लाने की हिदायत दी गई है। जिन्हें जरूरत होगी उन क्रू मेंबर और आर्टिस्ट्स को पैकेज्ड फूड देना होगा। इसके अलावा आयोजन स्थल पर डिस्पोजेबल कटलरी और क्रॉकरी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।वॉटर डिस्पेंसर की जगह दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बोतलों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। कूड़े को यहां वहां फेंकने पर भी मनाही है।
खाने-पीने की वस्‍तुएं और पेय पदार्थ इसके अलावा सभी आर्टिस्टों और स्टाफ को घर से खाना लाने की हिदायत दी गई है। जिन्हें जरूरत होगी उन क्रू मेंबर और आर्टिस्ट्स को पैकेज्ड फूड देना होगा। इसके अलावा आयोजन स्थल पर डिस्पोजेबल कटलरी और क्रॉकरी इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।वॉटर डिस्पेंसर की जगह दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बोतलों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। कूड़े को यहां वहां फेंकने पर भी मनाही है।
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प्रवेश और निकासी के लिए दिशानिर्देश
मास्‍क के बिना प्रवेश पूर्णत: वर्जित होगा। आगंतुक, संरक्षक और दर्शकगण नाक और मुंह को ढकते हुए उचित रूप से हर समय मास्‍क पहनेंगे। प्रबंधनकर्ता उन आगंतुकों की पहचान और जांच करेंगे जो इस मूल नियम का उल्‍लंघन कर रहे हों और उनके द्वारा सहयोग न किए जाने की स्थिति में वे आगंतुक/संरक्षक/दर्शकगण को कार्यक्रम स्‍थल छोड़ने के लिए कहेंगे।
प्रवेश और निकासी के लिए दिशानिर्देश मास्‍क के बिना प्रवेश पूर्णत: वर्जित होगा। आगंतुक, संरक्षक और दर्शकगण नाक और मुंह को ढकते हुए उचित रूप से हर समय मास्‍क पहनेंगे। प्रबंधनकर्ता उन आगंतुकों की पहचान और जांच करेंगे जो इस मूल नियम का उल्‍लंघन कर रहे हों और उनके द्वारा सहयोग न किए जाने की स्थिति में वे आगंतुक/संरक्षक/दर्शकगण को कार्यक्रम स्‍थल छोड़ने के लिए कहेंगे।
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बैठने की व्यवस्था के नियम 
सभागारों/बंद प्रस्‍तुति स्‍थलों में दर्शकों की उपस्थिति बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 200 व्‍यक्तियों की ही अनुमति होगी। सभागार/बंद प्रस्‍तुति स्‍थलों के अंदर बैठने की व्‍यवस्‍था इस प्रकार की जाएगी कि आपस में पर्याप्‍त रूप से दूरी कायम रखी जा सके।
बैठने की व्यवस्था के नियम सभागारों/बंद प्रस्‍तुति स्‍थलों में दर्शकों की उपस्थिति बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 200 व्‍यक्तियों की ही अनुमति होगी। सभागार/बंद प्रस्‍तुति स्‍थलों के अंदर बैठने की व्‍यवस्‍था इस प्रकार की जाएगी कि आपस में पर्याप्‍त रूप से दूरी कायम रखी जा सके।