पिंपरी.महामारी कोरोना के संक्रमणकाल में त्यौहार-उत्सवों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है. गणेशोत्सव के बाद नवरात्रि के त्यौहार पर सार्वजनिक आयोजन के कोई अनुमति नहीं दी गई है. इसके बाद भी पिंपरी-चिंचवड़ के भोसरी इलाके में सार्वजनिक रोड पर नवरात्रि के पंडाल लगानेवालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है.
भोसरी पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए गए आरोपियों में संतोष भानुदास गव्हाणे (44), संजय शिवाजी नरवडे (35), निलेश शिवाजी नरवडे (30) का समावेश है. उनके खिलाफ पुलिस सिपाही सुरेश नानासाहेब वाघमोडे ने शिकायत दर्ज कराई है. उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सीआरपीसी एक्ट की धारा 41 (अ) 1 के अनुसार नोटिस और समझाइश देकर उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस के मुताबिक, कोरोना के संक्रमणकाल के मद्देनजर किसी भी त्यौहार, उत्सवों के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है.इसके बावजूद उक्त आरोपितों ने नवरात्रि के आयोजन के लिए संतोष अण्णा गव्हाणे स्पोर्ट्स क्लब के जरिए सार्वजनिक रोड पर पंडाल लगवाया.इससे यहां की यातायात में बाधा उत्पन्न हुई और महामारी कोरोना के फैलाव के लिए माहौल निर्माण करने की कोशिश की गई. यह ध्यान में आते ही भोसरी पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया.