Representative Image
Representative Image

    Loading

    पुणे. एक तरफ पुणे (Pune) में कोरोना महामारी (Corona Epidemic) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ लोग महामारी की रोकथाम के लिहाज से लगाये गए निर्बंध को ताक पर रखने से बाज नहीं आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि पर बनाए गए नियमों (Rules) का पालन न करने के मामले में कोरेगांव पार्क (Koregaon Park) के 4 बड़े होटलों के खिलाफ पुलिस (Police) ने कार्रवाई की है। इनमें होटल मर्फीज लेन नंबर 6, होटल टल्ली लेन, होटल डेली और होटल पब्लिक लेन नंबर 7 का समावेश है।

    कोरेगांव पार्क पुणे के पॉश इलाकों में से एक है जहां एक से बढ़कर एक आलीशान होटल हैं। यहां पर महामारी कोरोना की रोकथाम के लिहाज से लगाये गए निर्बंध को ताक पर रखकर प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे लोगों और अधिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पुणे पुलिस ने कमर कस ली है। इस कड़ी में कोरेगांव पार्क पुलिस ने मर्फीज, टल्ली, डेली और पब्लिक नामक होटलों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 188, 269 के साथ ही आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अनुसार मामला दर्ज किया गया है।

    नियमों का नहीं कर रहे थे पालन

    पुलिस के मुताबिक, पुणे शहर में कोरोना संक्रमण बड़े पैमाने पर बढ रहा है। इसलिए प्रशासन ने होटल और अन्य संस्थान पर कई निर्बंध लगाते हुए नियम बनाए हैं। इसकी सख्त अमलबाजी की जा रही है। होटल 10 बजे तक शुरू रखने व 50 प्रतिशत की क्षमता से ही शुरू रहे, या पहला नियम है। मगर कई जगहों पर 10 बजे के बाद भी भीड़ देखी जा रही है। कोरेगांव पार्क पुणे में पब और बड़े- बड़े आलीशान होटलों के लिए मशहूर है। इसके मद्देनजर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस इलाके का सर्वेक्षण कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके अनुसार परिमंडल 2 के उपायुक्त सागर पाटिल के मार्गदर्शन में कोरेगांव पार्क पुलिस की टीम ने उक्त कारवाई की। इन होटलों में क्षमता से अधिक ग्राहक व सामने के हिस्से में क्षमता व अन्य जानकारी न देने और नियमों का उल्लंघन करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है।