पुणे. शहर में कोरोना की रोकथाम को लेकर लोगों के लिए कई नियम बनाए हैं, लेकिन नियम पालन को लेकर लोग उदासीन नजर आते है. इससे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है. इस वजह से मनपा आयुक्त ने प्रत्येक व्यक्ति को मास्क परिधान करना अनिवार्य किया है. लेकिन कई लोग मास्क के बिना घूम रहे हैं. इस वजह से मास्क का इस्तेमाल ना करनेवालों पर 500 रुपए का दंड लगाने का निर्णय मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने लिया है.
इसके अधिकार स्वास्थ्य निरीक्षक को दिए हैं. इसके अनुसार बुधवार से कार्रवाई की शुरुवात की गई है. कोंढवा येवलेवाड़ी क्षेत्रीय कार्यालय से इसकी शुरुआत की गई. दिन भर में लगभग 22 लोगों पर कारवाई कर उनसे 8 हजार का दंड वसूला गया. ऐसी जानकारी घनकचरा विभाग प्रमुख ज्ञानेश्वर मोलक ने दी.
क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत कार्रवाई
मोलक के अनुसार मास्क परिधान को लेकर पहले से ही निर्देश दिए गए थे. केंद्र सरकार के निर्देशानुसार यह निर्देश जारी किए थे. फिर भी लोग इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे है. इस वजह से 500 रुपए का दंड लगाया जाएगा. मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार कार्रवाई करने के अधिकार 15 क्षेत्रीय कार्यालय के तहत सभी प्रमुख स्वाथ्य निरीक्षक, उप स्वास्थ्य निरीक्षक, वरिष्ठ निरीक्षक व स्वास्थ्य निरीक्षकों को दिए गए हैं. भारतीय संविधान धारा 188 के तहत यह अधिकार सौंप दिए है. मोलक ने कहा कि इसके अनुसार बुधवार से कार्रवाई की शुरुवात की गई है. कोंढवा येवलेवाड़ी क्षेत्रीय कार्यालय से इसकी शुरुआत की गई. स्वास्थ्य निरीक्षक विकास मोरे द्वारा पहला दंड वसूला गया. दिन भर में लगभग 22 लोगों पर कारवाई कर उनसे 8 हजार का दंड वसूला गया.