धोखाधड़ी मामले में अभिनेता विक्रम गोखले की जमानत याचिका खारिज

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पुणे. धोखाधड़ी के एक मामले में हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर अभिनेता विक्रम गोखले की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया.अभिनेता पर आरोप है कि उन्होंने पुणे के मुलशी तालुका की एक रियल इस्टेट परियोजना में एक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है. इस मामले में अभिनेता विक्रम गोखले ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका दायर की थी, जिसे मंगलवार को पुणे जिला सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत खारिज कर दी है.

फ़िल्म अभिनेता विक्रम गोखले, जयंत रामभाऊ महलगी और उनकी पत्नी सुजाता महलगी के खिलाफ पुणे के पौड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.उनके खिलाफ जयंत प्रभाकर बहिरट (57) ने शिकायत दर्ज कराई है. मुलशी तालुका के डोंगरगांव में सुजाता फार्म प्राइवेट लिमिटेड गिरीवन प्रोजेक्ट नामक कंपनी में जयंत और सुजाता महालगी के निदेशक हैं.वहीं विक्रम गोखले अध्यक्ष हैं.गोखले ने दावा किया था कि कंपनी में एक सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना है.उन्होंने इसके बारे में झूठे विज्ञापन देकर नागरिकों को लुभाया. अभिनेता और निदेशकों ने रामभाऊ महलगी की सामाजिक छवि और प्रसिद्धि का भी लाभ उठाया और लोगों के साथ धोखाधड़ी की. फ्लैट धारकों से कहा गया था कि यह सरकारी अनुमोदित परियोजना है और हम वकील हैं.आप लोग कानूनी मामलों की चिंता न करे.इसके बाद फिर्यादी और अन्य लोगों ने प्लॉट ख़रीदा. हालांकि बाद में जब दस्तावेज बनाने की बारी आई फिर धोखाधड़ी की बात का पता चला, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज़ की गयी. इस मामले में कोर्ट ने आज अभिनेता विक्रम गोखले की पूर्व गिरफ्तारी की जमानत को खारिज कर दिया.कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना जिसके बाद जमानत अर्जी ख़ारिज की. इस मामले में 14 लोगों से कुल 96 लाख 99 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गयी है.