– एक माह का शास्ति कर माफ़ किया जाएगा
पुणे. महापालिका की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए लोगों को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है. हाल ही मनपा ने 30 जून तक सहूलियत कालावधि बढ़ाया है. उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को और एक राहत दी गई है. पहले 6 माह में टैक्स ना भरनेवालों को एक माह का दंड माफ किया जाएगा. उनसे जुलाई से दंड लेने के बजाय 1 अगस्त से लिया जाएगा. हाल ही स्थाई समिति ने उसे मंजूरी दी है.
30 जून तक दी है सहूलियत
ज्ञात हो कि महापालिका की ओर से टैक्स वसूली करने को लेकर जनजागृति के साथ ही विभिन्न योजनाएं मुहैया की जाती है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स का भुगतान करें. विगत कई सालों से देखने को मिल रहा है कि लोग टैक्स का भुगतान नहीं करते. मनपा द्वारा कार्रवाई करने के बावजूद भी ये लोग मनपा का नुकसान करते है. इस वजह से मनपा द्वारा विभिन्न योजनाएं मुहैया की जाती है. अपने घर या सोसाइटियों में सोलर प्रकल्प, तेंदुआ खाद प्रकल्प, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ऐसे प्रकल्प करनेवाले टैक्स धारकों को महापालिका प्रशासन की ओर से टैक्स में 5 से 10 प्रतिशत सहूलियत दी जाती है.
विगत कई सालों से इन योजनाओं को प्रतिसाद मिलता हुआ दिख रहा है. इस वजह से जारी साल में भी यह सहूलियत जारी रहेगी. इस बिच 31 मई को इसकी समयसीमा खत्म हो रही है. लेकिन लोकडाउन के चलते लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए थे. इस वजह से सहूलियत का कालावधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी. इसके अनुसार 30 जून तक यह कालावधि बढ़ाया है.
जुलाई से लगाया जाता है दंड
ज्ञात हो कि महापालिका टैक्स विभाग की ओर से टैक्स वसूली के दो चरण किए है. एक अप्रैल से सितम्बर व दूसरा अक्टूबर से मार्च ऐसा होता है. पहले 6 माह में टैक्स का भुगतान नहीं किया तो उनसे जुलाई माह से दंड वसूला जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते इसमें सहूलियत देने की मांग की जा रही थी. इसके अनुसार अब टैक्स धारकों का 1 माह का दंड माफ़ किया है. उनसे जुलाई से दंड लेने के बजाय 1 अगस्त से लिया जाएगा. हाल ही स्थाई समिति ने उसे मंजूरी दी है.