Case registered against 20 people for organizing bullock cart race
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    पिंपरी. प्राणी मित्रों और संगठनों के विरोध के चलते सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में लोकप्रिय बैलगाड़ी (Bullock Cart) की दाैड़ पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध को हटाने के लिए बैलगाड़ी दौड़ प्रेमियों द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है। संसद (Parliament) में भी इसकी आवाज गूंज चुकी है। हालांकि इस पर लगी रोक कायम है। इसके बावजूद मावल तालुका के शिवणे गांव में मनाही का उल्लंघन कर बैलगाड़ी दौड़ का आयाेजन किया गया। इसको लेकर पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    वड़गांव पुलिस के मुताबिक, मामला दर्ज किए गए लोगों में गणेश दत्तात्रय म्हस्के (27), हनुमंत शिवाजी म्हस्के (25), विक्रम बालासाहेब केंडे (30), आदिनाथ बालू म्हस्के (23), आदिनाथ बालू गराडे (27), मनाेज अंकुश ढाेरे (22), अन्य 15 लाेग शामिल हैं। इस मामले में पुलिस हवलदार आशीष काले ने वड़गांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

    पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पवन मावल के शिवणे गांव की सीमा में पानी की टंकी के पास खाली मैदान में रविवार की सुबह 10 बजे बैलगाड़ी की दाैड़ का आयाेजन किया गया। इसमें बैलाें के साथ क्रूरता की गई, इसके साथ ही काेराेना की पृष्ठभूमि में जारी प्रतिबंध और जमावबंदी कानून का भी उल्लंघन किया गया। इस आदेश का उल्लंघन कर बैलगाड़ी दाैड़ का आयाेजन करने वालाें काे पुलिस ने गिरफ्तार कर संबंधिताें के खिलाफ केस दर्ज किया है।