पुणे. गत दिनों कोरोना (Corona) के प्रकोप की वजह से ऑक्सीजन की मांग (Oxygen Demand) काफी बढ़ गई है। इसका नाजायज फायदा उठाते हुए हॉस्पिटलों को ऊंची कीमत (High Price) पर ऑक्सीजन सिलेंडर (Oxygen Cylinder) की सप्लाई करने वाले दौंड और यवत पुलिस स्टेशन की सीमा में दो लोगों के खिलाफ पुणे ग्रामीण पुलिस (Pune Rural Police) ने दो कार्रवाई की। एक कार्रवाई में सचिन गोपालराव चांदेकर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
दौंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी का श्रीनाथ इंटरप्राइजेज नामक दुकान है। वह इस दूकान से मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद-बिक्री करता था। उसके द्वारा पिछले कुछ दिनों से सिलेंडर की खरीद-बिक्री करने वाले पेपर्स की जांच में पुलिस को सिलेंडर की अधिक कीमत वसूल कर हॉस्पिटल को बेचे जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद दौंड पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ दवा कीमत नियंत्रण आदेश 2013, जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
बिना लाइसेंस मेडिकल ऑक्सीजन बेचा
दूसरी कार्रवाई में यवत पुलिस स्टेशन की सीमा में बिना लाइसेंस मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को बेचने के मामले में एक पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में नवनाथ महादेव बनसोडे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यवत पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी की पाटस में नागेश्वर गैस सप्लायर नामक दुकान है। आरोपी ने लॉकडाउन की अवधि में सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए एफडीआई से बिना कोई परमिशन लिए दौंड तालुका के गुरुदत्त इंटरप्राइजेज से मेडिकल ऑक्सीजन की भरे हुए सिलेंडर खरीद कर तालुका के विभिन्न हॉस्पिटलों को अधिक कीमत पर बेचने की जानकारी सामने आई है।आरोपी के खिलाफ दवा कीमत नियंत्रण आदेश 2013, जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।