Migrant workers returned home due to hunger, despair, forced to return thousands of miles
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    पुणे. पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) सीमा के दायरे में आनेवाले निर्माण कार्य साइट्स, साथ ही निर्माण कार्य से संबंधित सभी कामों में जो मजदूर (Labourers) काम करते हैं, उनका पंजीयन (Registration) करने की जिम्मेदारी महानगरपालिका और जिला प्रशासन (District Administration) पर सौंप दी है। हाल ही में इससे संबंधित निर्देश राज्य सरकार की ओर से दिए गए थे। पहले महानगरपालिका द्वारा यह काम किया जाता था, लेकिन महानगरपालिका उचित समय में यह काम नहीं कर पायी थी। इस वजह से सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे। 

    सरकार के निर्देशानुसार महानगरपालिका प्रशासन ने भी यह काम करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए है। उसके लिए प्रशासन ने अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन यह काम नहीं हो पाया था। इस बीच, अब महानगरपालिका प्रशासन द्वारा निर्देश दिए है कि पीएमसी के जितने भी निर्माण कार्य मजदूर हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। ताकि वे लोग सरकारी योजनाओ का लाभ उठा सकें। 

     90 दिन काम करना जरूरी

    गौरतलब है कि निर्माण कार्य मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से मजदूर कल्याण महामंडल की स्थापना की गई है। उसके अनुसार एक साल में 90 से अधिक दिन काम करनेवाले मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं, ऐसे लाभ महामंडल द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन इसको लेकर इन लोगों में जनजागृति ना होने की वजह से इन सुविधाओं का लाभ इन लोगों को नहीं होता। साथ ही इनका पंजीयन भी नहीं हो पाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महानगरपालिका प्रशासन की ओर से पंजीयन मुहिम हाथ में ली गयी है। इसके तहत पहली बार महानगरपालिका की ओर से साइट और नाके पर जाकर पंजीयन किया जाएगा। 

    30 अप्रैल तक यह काम पूरा करने के लिए कहा गया 

    पंजीयन कर इन मजदूरों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही जिनके प्रमाणपत्र का कालावधि खत्म हो चुका है, उनका नूतनीकरण करके दिया जाएगा। प्रशासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य को अनुमति देने से पहले मजूदरों के पंजीयन की जानकारी ली जाएगी। अगर ऐसा नहीं तो संबंधित निर्माण कार्य को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसके अनुसार अब मनपा प्रशासन द्वारा निर्देश दिए है कि मनपा के जितने भी निर्माण कार्य मजदूर हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। ताकि वे लोग सरकारी योजनाओ का लाभ उठा सके। 30 अप्रैल तक यह काम पूरा करने के लिए कहा गया है। 

    पंजीयन करने के बाद ही मजदूरों को सरकार की करीब 28 योजनाओ का लाभ मिलेगा। मनपा के जितने भी निर्माण कार्य मजदूर हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। ताकि वे लोग सरकारी योजनाओ का लाभ उठा सके। 30 अप्रैल तक यह काम पूरा करने के लिए कहा गया है।

    - शिवाजी दौंडकर, मुख्य मजदूर अधिकारी, पीएमसी