Gift to government employees on Makar Sankranti, 3% increase in dearness allowance
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  • बोनस प्रदान अधिनियम के अनुसार देना होगा बोनस

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पुणे. महापालिका में स्थायी रूप से काम करनेवाले कर्मी व अधिकारियों को बोनस व सानुग्रह अनुदान देने का फैसला हाल ही में महापालिका आम सभा में किया गया था. इस अवसर पर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि ठेका कर्मियों को मनपा बोनस नहीं देगी बल्कि संबंधित ठेकेदार को ही यह देना होगा. लेकिन बोनस प्रदान अधिनियम के तहत ठेका कर्मियों को बोनस देना अनिवार्य किया गया है. इसलिए मनपा प्रशासन की ओर से अपने विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि ठेका कर्मियों को बोनस अदा किया जाए. यह काम ठेकेदार को करना होगा. मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौड़कर द्वारा हाल ही में यह निर्देश जारी किए हैं.

स्थायी कर्मियों को पहले ही मंजूर

ज्ञात हो कि महापालिका में स्थायी रूप से काम करने वाले कर्मियों व अधिकारियों को दीपावली पर बोनस अदा किया जाता है. इसका प्रावधान मनपा कानून में भी किया गया है. कर्मियों व अधिकारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाता है. साथ ही सानुग्रह अनुदान भी अदा किया जाता है. कानून में इस तरह का प्रावधान होने के बावजूद भी कर्मियों को यह राशि मिलने के लिए झगड़ना पड़ता था. विगत कई वर्षों से ऐसा ही चल रहा है. इस वजह से मजदूर संगठन को ही दखल लेनी पड़ती थी. क्योंकि पहले से ही कर्मियों के वेतन से यह राशि काट ली जाती है. फिर भी इन लोगों को बोनस नहीं मिलता था. लेकिन बार-बार मांग करने के बावजूद अब मनपा प्रशासन की ओर से स्थायी रूप से काम करनेवाले कर्मी व अधिकारियों को बोनस मंजूर किया गया है. इसे स्थायी समिति के साथ ही आम सभा ने भी मंजूरी दे दी है. बाद में पीएमपी कर्मियों को भी बोनस देने पर फैसला किया गया है. अब ठेका कर्मियों को भी बोनस दिया जाएगा. इससे संबंधित निर्देश भी अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दे दिए गए थे.

प्रशासन ने विभागों पर सौंपी जिम्मेदारी

स्थायी कर्मियों को बोनस देते समय मनपा प्रशासन द्वारा कहा गया था कि ठेका कर्मियों को बोनस अदा करने की जिम्मेदारी मनपा प्रशासन की नहीं है. यह जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की है. लेकिन बोनस प्रदान अधिनियम के तहत ठेका कर्मियों को भी बोनस देना अनिवार्य किया गया है. इसलिए मनपा के मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर ने ठेका कर्मियों को बोनस देने से संबंधित निर्देश अपने विभागों को दिए गए हैं. जिन ठेका कर्मियों का एक माह का वेतन 21 हजार से कम है, ऐसे कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. दौंडकर ने कहा है कि बोनस देने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुख की होगी.

ठेका कर्मियों को बोनस अदा करने की जिम्मेदारी मनपा प्रशासन की नहीं है. यह जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की है. लेकिन बोनस प्रदान अधिनियम के तहत ठेका कर्मियों को भी बोनस देना अनिवार्य किया गया है. जिन ठेका कर्मियों का एक माह का वेतन 21 हजार से कम है, ऐसे कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. अपने विभाग के कर्मियों को बोनस मिलता है या नहीं यह देखने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुख की होगी. कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उसके लिए विभाग प्रमुख जिम्मेदार रहेंगे.

– शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी, मनपा.