पिंपरी. कोरोना (Corona) की महामारी के चलते इस साल भी संत तुकाराम महाराज और संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालकी प्रस्थान समारोह को ग्रहण लगा है। हालांकि आषाढ़ी यात्रा (Ashadhi Yatra) के मद्देनजर देहुगांव (Dehugaon) और आलंदी शहर (Alandi City) और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे ध्यान में लेकर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देहुगांव और आलंदी में 28 जून से 4 जुलाई तक कर्फ्यू (Curfew) लगाया गया है। यहां पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल (Pimpri-Chinchwad Municipal Commissioner Rajesh Patil) ने भी शहर के लिए नई नियमावली जारी करते हुए सोमवार से शाम पांच बजे से संचारबन्दी लागू रहने घोषणा की है।
कोरोना के डेल्टा+ वेरियंट के मरीज मिलने के बाद पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे समेत समस्त राज्य में प्रतिबंधों में लाई गई ढील को खत्म कर और कड़ाई बरतने का फैसला किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार के बाद पुणे जिला, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका ने भी अपने अपने कार्यक्षेत्रों में नई नियमावली जारी की है। पालकी समारोह के चलते देहुगांव और आलंदी तीर्थक्षेत्र परिसरों में 28 जून से 4 जुलाई तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में बाजार और दुकानें खोलने की समय सीमा जो पहले शाम 7 बजे तक थी उसे घटाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। सोमवार से 15 जुलाई तक शाम 5 बजे से संचारबन्दी लागू रहेगी।
नई नियमावली इस प्रकार है
- पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका क्षेत्र में सभी आवश्यक श्रेणी की दुकानें सप्ताह के सभी दिनों में शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।
- सोमवार-शुक्रवार को शाम चार बजे तक गैर जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। सप्ताहांत पूरी तरह बंद रहेगा।
- मॉल, सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे।
- रेस्टोरेंट, होटल, बार, फूड कोर्ट सोमवार से शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत आसन क्षमता पर खुले रहेंगे। शाम 4 बजे के बाद और वीकेंड पर सिर्फ पार्सल सर्विस/होम डिलीवरी रात 11 बजे तक जारी रहेगी।
- केवल चिकित्सा सेवा समेत आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों और महिलाओं के लिए सरकारी कर्मचारियों, एयरपोर्ट सेवाओं और पोर्ट सेवाओं के कर्मचारियों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी।
- पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान (पार्क) खुले मैदान होंगे। सप्ताह के सभी दिन सुबह 5 बजे से 9 बजे तक वाकिंग और साइकिलिंग के लिए अनुमति रहेगी।
- स्थापित प्रतिष्ठानों/सेवाओं को छोड़कर सभी निजी कार्यालय कार्य दिवसों में शाम 4 बजे तक 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
- सभी आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी कार्यालय और कोविंड 19 प्रबंधन शत-प्रतिशत क्षमता से संचालित होते रहेंगे।
- सरकारी कार्यालय आवश्यक/कोरोना संबंधित कार्यालयों को छोड़कर) 50% अधिकारी/कर्मचारी उपस्थिति में बने रहेंगे। यदि उपरोक्त कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में इससे अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो संबंधित प्रतिष्ठान के प्रमुख आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
- सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक 50 लोगों की उपस्थिति में सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति होगी। हालांकि किसी भी कार्यक्रम की अवधि 3 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस स्थान पर भोजन का आयोजन वर्जित रहेगा।
- आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) का पालन किया जाना चाहिए। आदेश का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया जाए। इसके साथ ही बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर केंद्र सरकार की कोविड-19 की पूर्ण आपदा या स्थापना का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
- सभी धार्मिक स्थल नागरिकों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि प्रतिदिन पूजा/अर्चना की अनुमति रहेगी।
- अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह की अनुमति होगी।
- अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार और संबंधित कार्यक्रमों की अनुमति होगी।
- लेबर कैंप की सुविधा वाले निर्माणकार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रखा जा सकता है। हालांकि,यदि बाहरी श्रमिक हैं,तो ऐसे निर्माण को शाम 4 बजे तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि बाहर से आने वाले कर्मचारी शाम चार बजे घर जाने के लिए निकलेंगे।
- कृषि उत्पाद मंडी समिति में कृषि उत्पादों की दुकानें एवं संबंधित प्रतिष्ठान (बी-बीज, उर्वरक, उपकरण एवं संबंधित अनुरक्षण एवं मरम्मत सेवाएं आदि) के साथ-साथ कृषि जिंसों की बिक्री करने वाली दुकानें/स्टाल।
- ई-कॉमर्स सेवाओं को सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने की अनुमति होगी।
- महानगरपालिका क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा और शाम 5 बजे के बाद (अत्यावश्यक कारणों को छोड़कर) कर्फ्यू लगाया गया।
- 50% बैठने की क्षमता वाले जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर शाम 4 बजे से अपॉइंटमेंट से शुरू हो रहे हैं।