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    पुणे. ट्रेनी महिला डॉक्टर (Trainee Female Doctor) के बाथरूम और बेडरूम में स्पाई कैमरा (Spy Camera) लगाने के मामले में गिरफ्तार डॉ. सुजित आबाजीराव जगताप (Dr. Sujit Abajirao Jagtap) को 30 हजार रुपए के मुचलके (Surety) पर जमानत मंजूर (Granted Bail) की गई है। उसके खिलाफ आईटी एक्ट (IT Act) समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। 

    भारती विद्यापीठ पुलिस के अनुसार, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉ. सुजित जगताप भारती विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में हमेशा लेक्चर देने आता था।इस दौरान यहां पढ़ रही ट्रेनी महिला डॉक्टरों से उसका परिचय हुआ। इसी पहचान का फायदा उठाकर जगताप ने महिला डॉक्टर के कमरे की चाबी से दूसरी चाबी बनवा ली थी। इसके बाद उसने एक कैमरा बल्ब खरीदा। महिला डॉक्टर को अस्पताल में देखकर वह नकली चाबी लेकर उसके कमरे में घुस गया और स्पाई कैमरे बेडरूम और बाथरूम में लगा दिए। लाइट में कुछ खराबी आने से महिला डॉक्टर ने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। तब स्पाई कैमरा का सच सबके सामने आया। पुलिस ने डॉक्टर जगताप को गिरफ्तार कर लिया।

    सरकारी वकील ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह जांच में दिक्कत पैदा कर सकता है। साथ ही एक ही हॉस्पिटल में काम करने की वजह से वह पीड़ित को धमका सकता है। हालांकि आरोपी के वकील ने दलील दी कि जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसमें जमानत मिल सकती है। मामले का फैसला आने में काफी देरी होने की संभावना है। इससे उसके काम पर गलत असर हो सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।