Workers not coming to work at the original place

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    पुणे. पीएमसी (PMC) के वित्तीय कामों पर नियंत्रण रखने के लिए पुणे महानगरपालिका कमिश्नर द्वारा वित्तीय समिति का गठन किया है। कोई भी काम का आर्डर देने से पहले या काम करने से पहले सम्बंधित काम को पीएमसी कमिश्नर (PMC Commissioner) की मंजूरी (Approval) लेना आवश्यक है। उसके बिना काम शुरू ना करें। इसके लिए पूरी तरह से विभाग प्रमुख जिम्मेदार रहेंगे। ऐसा आदेश महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त ने जारी किया था। 

    अब नया वित्तीय साल शुरू हुआ है। जारी साल के बजट के कामों के नियोजन को लेकर महानगरपालिका कमिश्नर ने फिर वित्तीय समिति बनाई है। इसके तहत कई कामों को मंजूरी दी गई है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि कई विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय निधि का विभाजन कर टेंडर (Tender) लागु कर रहे है। जो पूरी तरह से अवैध है। ऐसे टेंडर रद्द करने के निर्देश महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिए गए हैं। साथ ही आगामी काल में ऐसे टेंडर लागू ना करने के निर्देश भी अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिए गए है। 

    वित्तीय समिति का किया है गठन   

    महानगरपालिका कमिश्नर के निर्देशानुसार इस समिति की बैठक प्रत्येक सोमवार को होनी चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष पीएमसी आयुक्त होंगे। बाद में सम्बंधित काम के अतिरिक्त आयुक्त, मुख्यालेखा व वित्त अधिकारी व सम्बंधित काम के विभाग प्रमुख ऐसे लोग होंगे। कमिश्नर के निर्देशानुसार इस बैठक में देखभाल व दुरुस्ती, स्पिल के काम, पूंजीगत काम, काम से सम्बंधित प्रस्ताव, टेंडर समिति के समक्ष रखने होंगे। समिति ने मंजूरी देने के बाद ही इस पर अमल किया जा सकता है। विगत साल कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह कई क्षेत्र प्रभावित हो चुके थे। पीएमसी के विगत साल के बजट पर भी इसका असर हुआ था। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार बजट में प्रस्तावित एक भी नए योजना पर खर्चा नहीं किया गया था। सिर्फ देखभाल व मरम्मत के काम किए गए थे। उसके लिए सिर्फ 33 प्रतिशत निधि अदा किया गया था। इस साल भी ऐसी ही स्थिति है। पीएमसी कमिश्नर द्वारा प्रशासन को फ़िलहाल नए काम ना करने के निर्देश दिए है। साथ ही स्पिल ओवर के कामों के लिए भी सिर्फ 50% निधि दिया जाएगा। हर साल स्पिल ओवर के काम करने के लिए 100% निधि अदा किया जाता है। लेकिन इस पर कमिश्नर ने रोक लगा दी है। सिर्फ मरम्मत और दुरुस्ती के काम करने अनुमति रहेगी। 

    कई कामों को दी है मंजूरी 

    वित्तीय समिति द्वारा विभिन्न कामों को मंजूरी दी है। उसके लिए निधि भी तय करके दिया है। ऐसा होने के बावजूद कई विभाग निधि का विभाजन कर यानी टुकड़ों में टेंडर लगा है। जो पूरी तरह से अवैध है। ऐसे टेंडर रद्द करने के निर्देश पीएमसी अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिए गए हैं। साथ ही आगामी काल में ऐसे टेंडर लागू ना करने के निर्देश भी अतिरीक्त आयुक्त द्वारा दिए गए है। क्षेत्रीय कार्यालय व मनपा भवन के सभी विभागों को इस पर अमल करने के लिए कहा गया है।