Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation
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पिंपरी. कोरोना के संक्रमण के चलते पिंपरी-चिंचवड़ मनपा प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क या रुमाल से मुंह- नाक ढंकने की अनिवार्यता की है. इसका उल्लंघन करने वालों से 500 रुपए जुर्माना भी वसूला जा रहा है. हालांकि मनपा की स्थायी समिति ने ऐसे लोगों के प्रति अपना रुख थोड़ा नरम कर लिया है. बीते दिन समिति की बैठक में जुर्माना की राशि 500 की बजाय 200 रुपये तय करने का फैसला किया गया. बैठक की अध्यक्षता स्थायी समिति अध्यक्ष संतोष लोंढे ने की.

लोगों की आर्थिक परिस्थिति देख लिया गया निर्णय

पिंपरी-चिंचवड़ शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है. शहर में इस महामारी के करीबन 600 मरीज पाए गए हैं. इसे ध्यान में लेकर मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर ने 8 अप्रैल को एक आदेश जारी कर शहरवासियों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क या रुमाल से मुंह- नाक ढंकने की अनिवार्यता की है. इसका उल्लंघन करनेवालों से 500 रुपए जुर्माना वसूलने के आदेश भी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं. लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार छीन गए हैं. ऐसे में उनसे इतना जुर्माना लेना ठीक नहीं बताकर स्थायी समिति ने जुर्माना की राशि घटाकर 200 रुपए तय कर दी है.

39.46 करोड़ के विकास कार्य मंजूर

इस बैठक में छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज व सरसेनापति हंबीरराव मोहिते के बो-हाडेवाडी विनायकनगर, मोशी में स्मारक बनाने के लिए 32 करोड़ 65 लाख रुपए के खर्च समेत विविध विकास विषयक 39 करोड़ 46 लाख रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई. इसमें जलशुद्धिकरण केंद्र के पहले चरण के फिल्टर बेड की बालू बदलने, सुरक्षा आवरण और अन्य कामों के लिए एक करोड़ 72 लाख रुपए, भोसरी पंपिंग, भोसरी गांवठाण, आश्रम शाला, शांति नगर व संत तुकाराम नगर परिसर में पानी की टंकी के परिचालन व अन्य दुरुस्ती कामों के लिए 75 लाख 95 हजार रुपए और दिघी व बोपखेल में भी इसी काम के लिए 59 लाख 13 हजार रुपए खर्च का समावेश है.