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  • महापालिका कमिश्नर ने जारी किए निर्देश

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पुणे. राज्य सरकार के ‘मिशन स्टार्ट अगेन’ के तहत महापालिका ने (5 अक्टूबर) से शहर में होटल, फूड कोर्ट,  रेस्तरां बार आदि को 50 प्रतिशत की क्षमता पर शुरू करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन इसका समय कम था. अब होटल, बार रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे. 

ऐसे निर्देश महापालिका कमिश्नर विक्रम कुमार ने जारी किए हैं. साथ ही सोमवार से जिम भी शुरू होंगे. उसके लिए नियमावली का पालन करना होगा. हालांकि, स्कूल, कॉलेज, निजी कक्षाएं, प्रशिक्षण संस्थान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर अभी भी प्रतिबंधित हैं और सरकार के अगले आदेश तक बंद रहेंगे. 

 सोमवार से  शुरू होंगे जिम 

राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, कमिश्नर विक्रम कुमार ने कहा था कि शहर में होटल, फूड कोर्ट, रेस्तरां बार आदि अगले सोमवार (5 अक्टूबर) से 50 प्रतिशत क्षमता पर बनाए रहेंगे. लेकिन इसका समय कम था, लेकिन होटेल, बार अब रात 11:30 बजे तक शुरू रहेंगे. ऐसे निर्देश महापालिका कमिश्नर विक्रम कुमार द्वारा लागू किए गए है. साथ ही सोमवार से जिम भी शुरू होगी. उसके लिए नियमावली का पालन करना होगा. 

सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

केंद्र, राज्य और नगरपालिका प्रशासनों द्वारा समय-समय पर पहले दी गई अनुमतियां रियायतों के अनुसार जारी रहेंगी. सार्वजनिक और कार्यस्थल में सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.  मास्क, सामाजिक दूरी, कीटाणुशोधन, भीड़ के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक बैठकों, सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. केवल 50 लोगों को विवाह समारोह के लिए और 20 को अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी.  सरकार के अगले आदेश तक, स्कूल, कॉलेज, निजी कक्षाएं, प्रशिक्षण संस्थान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर आदि बंद रहेंगे.