पिंपरी-चिंचवड़ में पटरी पर लौट रही जिन्दगी

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– कंटेन्मेंट जोन छोड़ बाजार हुए गुलजार

– सोशल डिस्टेन्टिंग को लेकर गंभीर नहीं लोग

पिंपरी. लॉकडाउन के चौथे चरण में ढेर सारी सहूलियतें दी जा रही हैं. इस कड़ी में पिंपरी-चिंचवड़ शहर में कंटेनमेंट जोन छोडकर अन्य जगहों पर जनजीवन पूर्व स्थिति में लौट रहा है. पिंपरी-चिंचवड़ मनपा ने शुक्रवार से नई नियमावली जारी की है, इसके अनुसार गैर कंटेन्मेंट जोन में शुक्रवार को बाजार गुलजार हो गए हैं. शहर में जगह जगह लोगों की आवाजाही नजर आयी, हालांकि कई जगहों पर सोशल डिस्टेन्टिंग के नियम तार-तार होते नजर आए. जबकि प्रशासन ने सोशल डिस्टेन्टिंग का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं.

 रेड जोन से बाहर हुआ शहर

चौथे चरण के लॉकडाउन में जारी रेडजोन शहरों की सूची में से पिंपरी-चिंचवड शहर को हटाया गया है. इसके बाद पिंपरी-चिंचवड़ मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर द्वारा शहर के जनजीवन को पूर्व स्थिति में लाने के लिहाज से गैर कंटेन्मेंट जोन के लिए नई नियमावली जारी की है. इसके मुताबिक, सड़कों के दोनों तरफ सम विषम तारीखों के अनुसार दुकानें, व्यावसायिक संस्थान खोलने का आदेश दिया गया है. दुकानों के सामने 4 से ज्यादा लोगों के जमा होने  पर रोक लगाई गई है. दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नियम तोडने वालों की दुकानें बंद अथवा सील करने का अधिकार मनपा प्रशासन ने अपने पास सुरक्षित रखे हैं.

 दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति

शहर में दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. गैर जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों व अन्य व्यवसायी संस्थानों के अलावा सार्वजनिक यातायात में सहूलियत दी गई है. पीएमपीएमएल की बसों को 50 फीसदी सवारी के साथ सडकों पर चलाने को कहा गया है. यानी एक सीट पर केवल एक ही यात्री बैठ सकेगा. होटल, धार्मिक स्थल, व्यायामशाला, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, गार्डन, स्कुल कॉलेज जैसे थे की परिस्थिति में बंद रहेंगे. लघु उद्योग और सभी कंपनियों को गाइड लाइन के पालन करते हुए शुरू किया जा सकेगा. केवल कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध रहेगा. 65 साल से ज्यादा और 10 साल के नीचे किसी भी बच्चे को अत्यावश्यक मेडिकल, हॉस्पिटल के अलावा किसी भी काम के लिए जाने पर रोक लगाई गई है.

वाहनों के लिए नियम

अगर वाहनों में बैठने की बात करें तो मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति, तीन और चार पहिया वाहनों में चालक समेत और तीन लोगों की सवारी ही की जा सकती है. पिंपरी कैम्प, चापेकर चौकर, थरमक्स चौक से साने चौक,कालेवाडी मुख्य रास्ता, मोशी, अजमेरा चौक, निगडी बसस्टॉप, दिघी जकात नाका जैसे प्रमुख बाजारों की मुख्य सडकों को सम विषम तारीखों में बांटा गया है. इसके अनुसार ही दुकानें खोली जा सकेगी, ताकि वहां भीड़ होने से बचा जा सके. शहर के कंटेनमेंट जोन यानी कोरोना प्रभावित इलाकों की बात करें तो पहले की तरह 10 से 2 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं की दुकानें खोलने की अनुमति है. बाकी सारे प्रतिबंध कायम रहेंगे.

कंटेन्मेंट जोन के इलाके

पिंपरी-चिंचवड़ के कंटेनमेंट जोन घोषित इलाकों में खरालवाडी परिसर पिंपरी, शिवनेरी कालोनी परिसर पिंपलेगुरव, रुपीनगर परिसर तलवडे, मजधुन सोसायटी परिसर जुनी सांगवी, विजयनगर परिसर दिघी, इंदिरानगर परिसर चिंचवड, शुभाश्री रो हाऊसिंग सोसायटी परिसर पिंपले सौदागर, बनकर वस्ती मोशी, बजाज स्कुल परिसर संभाजीनगर, न्यू एन्जल स्कुल परिसर तलवडे, वुड्स विले सोसायटी परिसर मोशी, कालेवाडी परिसर, मोहननगर परिसर चिंचवड, ताम्हाणे वस्ती परिसर चिखली, तापकीर चौक परिसर कालेवाडी, निकम बस्ती परिसर चर्‍होली बुद्रुक, साठेनागर परिसर चर्होली, लांडगे नगर परिसर भोसरी, कस्पटे बस्ती परिसर वाकड, दत्तनगर परिसर थेरगांव गुरुविहार सोसायटी भोसरी, हुतात्मा चौक परिसर भोसरी, छत्रपति चौक परिसर रहाटणी, आनंदनगर परिसर चिंचववड स्टेशन, चक्रपाणी वसाहत परिसर भोसरी, पवनानगर परिसर जुनी सांगवी, शुभाश्री हाऊसिंग परिसर आकुर्डी, विकासनगर परिसर किवले, तांबे स्कुल परिसर रहाटणी, फूगेवाडी परिसर, साई पराडाइस परिसर पिंपले सौदागर, पंचदुर्ग को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी परिसर रुपीनगर, कवडेनगर परिसर पिंपलेगुरव, अंबरेला गार्डन परिसर संभाजीनगर, अमृतधारा सोसायटी परिसर दिघी, मोरेबस्ती परिसर चिखली, भाटनगर परिसर पिंपरी, ज्ञानआंगन सोसायटी रहाटणी, हनुमान कालोनी परिसर भोसरी, अलंकापूरम रोड परिसर भोसरी, सद्गुरु कालोनी वाकड, श्रीकृष्णकालोनी रहाटणी, शरदनगर चिखली, वाल्हेकरवाडी, आकाशराज सोसायटी रावेत, गणेशम सोसायटी पिंपले सौदागर, बालघरे बस्ती चिखली का समावेश है.