5 अगस्त से खुलेंगे मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स!

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  • मनपा कमिश्नर ने जारी किए निर्देश
  • पी-1, पी-2 नियम बनाए रखा

पुणे. पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ मनपा ने 5 अगस्त से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शहर में मॉल और शॉपिंग मार्केट खोलने की अनुमति दी है, लेकिन सिनेमा और रेस्तरां बंद रहेंगे. कमिश्नर विक्रम कुमार ने शुक्रवार की शाम आदेश जारी किया.

आदेश के अनुसार, शहर में लॉकडाउन को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. कन्टेनमेंट जोन में दुकानें अब 2 चरणों में सुबह और शाम को खुली रहेंगी. व्यापारियों के लिए तैयार P-1, P-2 नियम को बंद करने के संबंध में इस क्रम में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. साथ ही दुकानों के लिए पिछले नियम समान रहेंगे.

बाइक पर डबल सीट की अनुमति

मनपा कमिश्नर द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, अब दो लोग दोपहिया वाहनों पर यात्रा कर सकेंगे, जबकि इन व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. चालक को हेलमेट पहनना आवश्यक होगा. एक चार पहिया वाहन चालक, एक टैक्सी में 3 व्यक्ति, एक कैब चालक और एक रिक्शा में 2 व्यक्तियों सहित 3 व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति दी गई है.

 प्रतिबंधित क्षेत्रों में दुकानें 2 बार खुलेंगी

आवश्यक सेवा की दुकानें प्रतिबंधित क्षेत्रों में सुबह 8 से 12 बजे और शाम को 5 से 6 बजे तक खुली रहेंगी.  क्लीनिक और दवा की दुकानों के लिए नियमित घंटे होंगे.

 सभी निर्माण कार्य जारी रहेंगे

 सभी निर्माण स्थलों (निजी और साथ ही सरकारी) की अनुमति दी गई है जो जारी रहेगी. साथ ही, मानसून से पहले जिन कार्यों की अनुमति दी गई है, वे जारी रहेंगे.

 क्या है  प्रतिबंधित?

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है.

 नाट्यगृह, सांस्कृतिक केंद्र,

स्कूल, कॉलेज के साथ-साथ अन्य शैक्षणिक संस्थान

 सार्वजनिक परिवहन, स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा

 सिनेमा थिएटर, होटल