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पुणे. शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक घोटाला मामले में विधान परिषद के विधायक अनिल भोसले की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हो गई हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.वी. रोट्टे ने यह जमानत याचिका खारिज की. चार्जशीट के बाद भी जमानत याचिका खारिज होने की वजह से उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. इस मामले में योगेश लकड़े (39) ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. 

बैंक घोटाले के मामले में 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. भोसले फिलहाल न्यायायिक हिरासत में है. उनके वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके क्लाइंट के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या कोई सबूत नहीं मिले हैं. हम 10 करोड़ रुपए जमा करने के लिए तैयार हैं. साथ ही जांच पूरी हो गई है. 

चार्जशीट भी दाखिल

इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल है इसलिए जमानत मंजूर की जाए, लेकिन सरकारी पक्ष के वकील ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मिले हैं. 10 करोड़ रुपए से मामला खत्म नहीं होता है. जब्त की गई प्रॉपर्टी की कीमत काफी ज्यादा है. सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका होने की वजह से उनकी जमानत याचिका खारिज करने की मांग सरकारी पक्ष के वकील ने की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.