अब प्रति दिन खुली रहेगी शहर की सभी दुकानें

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  •  मनपा आयुक्त ने जारी किए निर्देश
  •  पी -1, पी -2 नियम हटाया

पुणे. पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ मनपा ने 5 अगस्त से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शहर में मॉल और शॉपिंग मार्केट खोलने की अनुमति दी, लेकिन  सिनेमा और रेस्तरां बंद रहेंगे. कमिश्नर विक्रम कुमार ने  शहर में लॉकडाउन को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. कन्टेनमेंट जोन में दुकानें अब 2 चरणों में सुबह और शाम को खुली रहेंगी.  जोन के बाहर व्यापारियों के लिए तैयार P-1 P-2 नियम को बंद करने के संबंध में इस क्रम में कोई निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन यह पाबन्दी हटाई है. शहर की सभी दुकानें अब आज से प्रति दिन खुली रहेगी. साथ ही, दुकानों के लिए पिछले नियम समान रहेंगे.

दुकानदारों को मिली राहत

मनपा कमिश्नर द्वारा जारी एक नए आदेश के अनुसार, अब दो लोग दोपहिया वाहनों पर यात्रा कर सकेंगे, जबकि इन व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. चालक को हेलमेट पहनना आवश्यक होगा. एक चार पहिया वाहन चालक, एक टैक्सी में तीन व्यक्ति, एक कैब चालक और एक रिक्शा में दो व्यक्तियों सहित तीन व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति दी गई है. आवश्यक  सेवा की दुकानें प्रतिबंधित क्षेत्रों में सुबह 8 से 12 बजे और शाम को 5 से 6 बजे तक खुली रहेंगी. क्लीनिक और दवा की दुकानों के लिए नियमित घंटे होंगे. इस बीच कन्टेनमेंट जोन के बाहर व्यापारियों के लिए तैयार P-1 P-2 नियम को बंद करने के संबंध में इस क्रम में कोई निर्णय नहीं लिया गया था. लेकिन यह पाबन्दी हटाई है. शहर की सभी दुकानें अब आज से प्रति दिन खुली रहेगी. साथ ही, दुकानों के लिए पिछले नियम समान रहेंगे. इससे व्यापारियों को राहत मिली है.

अब जब यह एक उत्सव का दिन है, तो यह निर्णय निश्चित रूप से उस कारोबार को बढ़ावा देगा जो पिछले चार महीनों से रुका हुआ है. पुणे चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभी व्यापारी भाई कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं.  मुझे विश्वास है कि वे सभी प्रकार की देखभाल से निपटेंगे. हमारी मांग को स्वीकार करने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को धन्यवाद.

– फत्तेचंद रांका, अध्यक्ष, पुणे चैंबर ऑफ कॉमर्स