प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर की ई-सेवा व आधार केंद्र को अनुमति

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– इलाके में  सेनिटाइजेशन करना अनिवार्य

पुणे. जिले के प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर की सेतु, महा-ई सेवा व आधार रजिस्ट्रेशन केंद्र शुरु करने की अनुमति दी गई है. जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने यह अनुमति दी है. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस रखकर कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए पूरे उपायों का पालन करना अनिवार्य किया गया है.

राज्य के कोविड-19 के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन 30 जून 2020 तक बढाया गया है. इसमें विभिन्न औद्योगिक व व्यवसायी आस्थापना शुरु करने के लिए अनुमति दी गई है. इसके द्वारा सेतु, महा-ई-सेवा केंद्र व आधार रजिस्ट्रेशन केंद्र को सोशल डिस्टेंस  का पालन करते हुए फिर से अनुमति दी गई है

नियमों के उल्लंघन होने पर आदेशों का पालन न करनेवाले किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था सजा का पात्र होंगी और उसपर कार्रवाई की जाएगी. – नवल किशोर राम, जिलाधिकारी