police

    Loading

    पिंपरी. कोरोना (Corona) का संक्रमण बढ़ते ही पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) में पुलिस (Police)ने कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार को ही जिला प्रशासन (District Administration) ने संचार पर निर्बंध लगाते हुए नई नियमावली जारी की है। इससे पहले गई पुलिस ने मास्क अनिवार्यता और सामाजिक दूरी संबन्धी नियमों की उलाहना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को दिन भर में पुलिस ने 212 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है। 

    पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटील ने शहर में मास्क की अनिवार्यता करते हुए नियमभंग करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 

    पुलिस ने इन इलाकों में की कार्रवाई

    इसके अनुसार, पुलिस ने 212 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की है। इसमें से एमआईडीसी भोसरी पुलिस थाने में 11, भोसरी थाने में 6, पिंपरी थाने में 9, चिंचवड थाने में 52, निगडी थाने में 22, आलंदी थाने में 17, चाकण थाने में 13, दिघी थाने में 4, म्हाळुंगे चौकी में 26, सांगवी थाने में 7, वाकड थाने में 14, हिंजवडी थाने में 5, देहूरोड थाने में 12, तलेगांव एमआईडीसी थाने में 13, शिरगाव चौकी में एक मामला दर्ज किया गया है। 

     जिला प्रशासन ने कड़ाई बरतनी शुरू कर दी 

    संक्रमण कम होने और मरीजों की संख्या घटने से पुलिस की ओर से की जाने वाली कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई थी। हालांकि अब पुनः कोरोना का संक्रमण बढ़ने से पिंपरी- चिंचवड़ समेत समस्त जिले में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके चलते आज ही जिला प्रशासन ने कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। सोमवार की रात 11 से सुबह 6 बजे तक संचार पर निर्बंध लगाते हुए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर 28 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। यहां पिंपरी-चिंचवड़ मनपा कमिश्नर राजेश पाटिल ने शहर में मास्क की अनिवार्यता और कोरोना की पृष्ठभूमि पर दूसरे नियमों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। फ्लू के लक्षण दिखाई देते ही डॉक्टर से परामर्श लेने की अपील की है।