property tax

  • भाजपा शहराध्यक्ष महेश लांडगे ने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात

Loading

पिंपरी. कोरोना महामारी (Corona epidemic) के संकटकाल में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे पिंपरी चिंचवड़ (Pimpri Chinchwad) के रहिवासियों को राहत देने के लिए मनपा के सत्तादल भाजपा (BJP) ने मार्च 2020 से छह महीने तक का प्रापर्टी टैक्स (Property tax) माफ करने की घोषणा की। आमसभा ने इसका प्रस्ताव पारित कर उसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया।

हालांकि उसके बाद से यह प्रस्ताव अब तक अधर में ही लटका हुआ है। नतीजन टैक्स माफी की घोषणा हवा हवाई साबित हुई है। इसके पीछे भाजपा (BJP) और राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) की श्रेयवाद की लड़ाई को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सोमवार को भाजपा शहराध्यक्ष एवं विधायक महेश लांडगे  (MLA Mahesh Landge) ने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) से मिलकर दरकार की है।

भाजपा व राकां में श्रेय की लड़ाई की बलि चढ़ रहा

विधान मंडल का शीतकालीन सत्र (winter session) शुरू हो गया है। इस पृष्ठभूमि में विधायक लांडगे ने आज राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स माफी के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि पिंपरी चिंचवड़ की उद्योगनगरी को श्रमिकों की नगरी कहा जाता है यहां बड़े पैमाने में श्रमिक रहते हैं।

कोरोना महामारी व लाकडाउन (Lockdown) की वजह से उद्योग क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों को जोरदार झटका लगा है। सभी भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में शहरवासियों को राहत देने के लिहाज से शहर की सभी रिहाइशी और गैर रिहाइशी संपत्तियों का छह माह तक का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का फैसला किया गया। शहर में लगभग साढ़े पांच लाख संपत्तियां हैं। उनका छह महीने का प्रापर्टी टैक्स माफ करने पर मनपा को बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। इसके बावजूद टैक्स माफी का प्रस्ताव सर्वसाधारण सभा में इसका प्रस्ताव भी पारित किया गया।

राज्य सरकार कर रही देरी

टैक्स माफी का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया, लेकिन सरकार ने इस पर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। मनपा में भाजपा की सत्ता है और राज्य में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस व कांग्रेस गठबंधन की महाविकास आघाड़ी सरकार है। इस प्रस्ताव को सरकार से अंतिम मंजूरी मिलना जरूरी है।

शहर की संपत्तियों और भूमि पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 127 और 129 में निहित है। इसके साथ ही, इस खंड की धारा 131 (1) के अनुसार, मनपा को कर छूट या माफी देने का अधिकार है। हालांकि, मनपा के पास सभी आवासीय, गैर-आवासीय और औद्योगिक संपत्तियों को कर में छूट देने का अधिकार नहीं है। इसलिए विधायक महेश लांडगे ने टैक्स माफ करने के लिए शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को खत लिखा है।