Punekar response to new rules, strict ban after 3 pm

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    पुणे: सभी पुणेवासियों और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से कोरोना (Corona) की दूसरी लहर (Second Wave) पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोरोना अभी गया नहीं है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम सार्वजनिक जीवन को फिर से शुरू करने के लिए 1 जून  से चरणबद्ध तरीके से ‘अनलॉक’ (Unlock) प्रक्रिया शुरू कर दिया हैं।

    लॉकडाउन  (Lockdown) के दौरान बंद रहने वाली आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति है, जबकि आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें पूरे सप्ताह सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।  इस नियमों को पहले ही दिन से पुणेकरों का खासा प्रतिसाद मिलना शुरू हुआ, लेकिन 3 बजे के बाद सख्त प्रतिबंध लगाए गए। 

    10 जून तक रहेंगे ये नियम 

    इस बारे में महापौर मुरलीधर मोहोल ने बताया कि 18 अप्रैल को पुणे में कोरोना पीड़ितों की संख्या 56,600 थी।  आज यह घटकर 6,000 पर आ गई है और दैनिक मरीजों की दर लगभग 6% है।  इसलिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुणे नगर निगम की सीमा के भीतर लॉकडाउन में ढील देने के संबंध में प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की गयी।  बैठक के दौरान लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं।  ये दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिनों के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि, आपातकालीन सेवा की दुकानों को सोमवार से शनिवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। हालांकि, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर, जिनसे कोरोना संक्रमण फैल सकता है, आने वाले कुछ समय के लिए प्रतिबंध लागू रहेगा।  इनमें पार्क, मैदान, मॉल, जिम, सिनेमा, थिएटर, मंदिर, सार्वजनिक परिवहन पीएमपीएमएल जैसी जगहें और सेवाएं शामिल हैं। 10 जून को स्थिति की समीक्षा के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। 

     एकजुटता ने रोकी लहर, तीसरी लहर को रोकने के लिए एकता की अपील

    करीब 45 दिनों में पुणे में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है।  चिकित्सा कर्मचारियों, सभी राजनीतिक दलों और संगठनों, सरकार और नगरपालिका प्रणाली, और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों के समर्थन ने कोरोना  को रोकने में मदद की है। लेकिन चूंकि कोरोना अभी भी है, इसलिए कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास की जरूरत है। महापौर मुरलीधर मोहोल ने सभी से सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना से संबंधित नियम-कायदों का पालन करने की अपील की ताकि सभी लेन-देन को सुचारू करते हुए कोरोना दोबारा सामने न आए।

     इसे अनलॉक किया गया 

    •  आवश्यक सेवाओं (जैसे कपड़े, आभूषण, फर्नीचर, बिजली की सामग्री आदि) को छोड़कर सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
    • सभी आवश्यक सेवाओं की दुकानें (जैसे डेयरी, बेकरी, मेडिकल, सभी कृषि दुकानें, खाद्य दुकानें) पूरे सप्ताह सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
    • सप्ताह के सभी दिनों में शराब की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
    • महानगरपालिका क्षेत्र के सभी बैंक दिन भर काम करते रहेंगे।
    • रेस्तरां और बार केवल पार्सल सेवा के लिए जारी रहेंगे।
    • ई-कॉमर्स (ऑनलाइन शॉपिंग) आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के साथ-साथ गैर-जरूरी सामानों की सेवा जारी रखेगा।
    • दोपहर 3 बजे के बाद चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं के अलावा कर्फ्यू भी रहेगा और नागरिकों को अपने घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी जाएगी।
    • पुणे नगर निगम की सीमा के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों में 25% अधिकारियों और कर्मचारियों को उपस्थित होने की अनुमति होगी।