जुए के अड्डे पर छापा, 28 लाख 58 हजार रुपए का माल बरामद

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पिंपरी. पिंपरी-चिंचवड पुलिस के सामाजिक सुरक्षा विभाग के दस्ते ने मावल तालुका के आढले खुर्द की चांदेकर बस्ती में अवैध रूप से चलाए जा रहे जुए के अड्डे पर छापा मारा. इस कार्रवाई में अड्डा चलानेवाले समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. साथ ही 28 लाख 58 हजार 320 रुपये का माल बरामद किया है.

सामाजिक सुरक्षा विभाग के दस्ते को मुखबिर से पता चला था कि शिरगांव पुलिस चौकी की सीमा में चांदेकर वस्ती, आढले खुर्द में तीन पत्ती नाम का जुआ का अड्डा चलाया जा रहा है.इसके अनुसार पुलिस की टीम इस अड्डे पर गुरुवार की रात छापेमारी की. इस दौरान मंगेश खलदे यहां जुआ चलाता पाया गया. इस कार्रवाई में एक लाख 42 हजार 320 रुपये नकद समेत जुआ खेलने की सामग्री, टेबल, कुर्सी और तीन कारें कुल 28 लाख 58 हजार 320 रुपए का माल बरामद किया गया.

10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

इस अड्डे के मालिक और संचालक मंगेश खलदे और अन्य 10 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 34, महाराष्ट्र जुआ एक्ट की धारा 4, 5, संसर्गजन्य रोग प्रतिबंध अधिनियम 1897 की धारा 3, राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 ब, महाराष्ट्र कोविड-19 उपाय 2020 की धारा 11 के तहत शिरगांव पुलिस चौकी में मामला दर्ज किया गया.इस कार्रवाई को सामाजिक सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विठ्ठल कुबडे के नेतृत्व में सहायक निरीक्षक डॉ. अशोक डोंगरे, सहायक फौजदार विजय कांबले, कर्मचारी सुनिल शिरसाट, नितीन लोंढे, भगवंता मुठे, अनिल महाजन, मारुती करचुंडे, गणेश कारोटे, योगेश तिडके, राजेश कोकाटे की टीम ने अंजाम दिया.

निगड़ी में भी पड़ा था छापा

चंद दिन पहले निगड़ी पुलिस ने निगडी ओटास्कीम के पत्रा शेड में शुरू जुए के अड्डे पर छापेमारी की थी.इस कार्रवाई में गौसपाक रसूल शेख (48), भीमा व्यंकप्पा धोत्रे (28), हसन सुभराती शेख (42), हर्षद बाबू मोमीन (22), गोवर्धन घनश्यामदास धलनेजा (55) को गिरफ्तार कर उनके समेत मोहम्मद कोरबू और युसुफ कोरबू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.यहां तीरट नामक जुआ का अड्डा चलाया जा रहा था.

दो होटलों पर भी गिरी गाज

सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम ने वाल्हेकरवाड़ी चिंचवड़ में बिना अनुमति शराब की अवैध बिक्री करनेवाले दो होटलों पर भी कार्रवाई की गाज गिराई है.ऋषभ प्रदीप हादगे (29) और आकाश पोपट आडसूल (29) नामक होटल चालकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 34 के अलावा विभिन्न कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.इस कार्रवाई में 13 हजार रुपए की शराब के साथ 28 हजार रुपए का माल बरामद किया गया है.