Rs 61,400 as punitive action-penalty for violation of rules. Incurred

    Loading

    सांगली. कोरोना पॉजिटिविटी दर (Corona Positivity Rate) कम होने के कारण सांगली जिला (Sangli District) तीसरे चरण में आ गया है। इसके चलते प्रशासन ने यहां प्रतिबंधों में थोड़ी दिलाई देने का फैसला किया है। इसके अनुसार, जिले की सारी दुकानें (All Shops) सोमवार 14 जून से सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेंगे, हालांकि शनिवार और रविवार को सिर्फ अत्यावश्यक सेवा की दुकानें ही खुली रहेंगी।  इसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक पॉजिटिविटी में जिला 5 से 10 प्रतिशत के बीच है। अभी जिले में व्यस्त ऑक्सीजन बेड 25 से 40 प्रतिशत हैं। आंकड़ेवारी में जिला तीसरे स्तर में गया है। 

    अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं में भी ढील दी गई है, लेकिन सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, स्कोल, कॉलेज आदि बंद रहेंगे। अस्पताल, टीकाकरण केंद्र, दवाई की दुकान, पशु चिकित्सालय, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, फल बाजार, किराना दुकान, सब्जी की दुकान, फल विक्रेता, दूध व दूध से बने पदार्थ, डेयरी, बेकरी, मिठाई, पेट शॉप, सभी प्रकार के खाने की दुकान इससे पहले सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक खोलने की अनुमति थी। अब इसमें और ढील देते हुए अत्यावश्यक सेवा की दुकान का अलावा अन्य सभी दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेंगे। इसके अलावा दूध संकलन करने वालो पर किसी तरह की रोक नहीं है। 

    सिनेमा गृह, नाट्यगृह, सभागृह, स्वीमिंग पूल आदि बंद  रहेंगे

    इसके साथ ही खेती संबंधी सभी दुकानों को इससे पहले भी दोपहर 4 बजे तक खोलने की अनुमति थी। होटलों, रेस्टोरेंट को सोमवार से शुक्रवार तक 50 प्रतिशत की क्षमता से अनुमति दी गई। मगर मॉल्स, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा गृह, नाट्यगृह, सभागृह, स्वीमिंग पूल आदि बंद ही रहेंगे। धार्मिक स्थल में सिर्फ पुजारी को अनुमति दी गई है। लोगों को दर्शन के लिए जाने की अभी अनुमति नहीं है। ग्राउंड और मॉर्निंग वाक के लिए सुबह 9 बजे तक अनुमति दी गई है। जिले में फिल्म, सीरियल, विज्ञापन आदि की शूटिंग पर कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। इसके साथ ही राज्य के बाहर किसी भी परीक्षा मंडल, विश्वविद्यालय या प्राधिकरण के माध्यम से जिले के छात्रों के लिए ली जाने वाली परीक्षा को अनुमति दी गई है। 

    सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे

    संबंधित विभाग ने जिलाधिकारी कार्यालय में संबंधित परीक्षा को लेकर पहले बताना जरूरी है, ऐसा डॉ। चौधरी ने स्पष्ट किया। अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर अन्य दुकानें शनिवार रविवार को बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट क्लास बंद, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, सभागृह बंद, भाजी मंडी को छोड़कर अन्य सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।