पुणे. राज्य सरकार के अनलॉक (Unlock) के संशोधित नियमों के अनुसार पुणे शहर (Pune City) के लिए तीसरे चरण (Third Stage) के नियम लागू होंगे। इसके मुताबिक, अब शहर की सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुलेंगी। शनिवार और रविवार को इस समय केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी। इसलिए शहर में होटलों के साथ, निजी कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुलेंगी, शाम 5 बजे तक जमाव बंदी तो शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा।
इसके अलावा, चार महीने के बाद पीएमपी की बस सेवा 50 प्रतिशत क्षमता पर फिर से शुरू होग। सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत क्षमता पर फिर से शुरू होंगे। हालांकि, इस नियमन में थिएटर के साथ-साथ सिनेमाघरों को भी बंद रखा जाएगा। बंद खेल के मैदान और सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर वाले पार्क फिर से खुलेंगे। इस संबंध में कमिश्नर विक्रम कुमार ने आदेश जारी किया है। संशोधित नियम अगले सोमवार, 7 जून से लागू किए जाएंगे। इसके अलावा, बैंक के साथ-साथ वित्तीय संस्थान पूरे सप्ताह नियमित अंतराल पर काम करते रहेंगे।
यह पुणे में जारी रहेगा
- होटल, रेस्टोरेंट (सोमवार से शुक्रवार) शाम 4 बजे तक 50 फीसदी क्षमता
- शनिवार-रविवार पार्सल सेवा केवल होटल से केवल आवश्यक सेवा कर्मचारी
- सार्वजनिक स्थान, मैदान, सैर-सुबह 5 बजे से 9 बजे तक
- निजी कार्यालय (सोमवार से शनिवार)- शाम 4 बजे (50% कर्मचारी क्षमता)
- खेल-कूद- सुबह 5 से 9 बजे, शाम को 6 से 9 बजे खुली जगह पर, मैदान पर
- फिल्मांकन – बायोबॉल, शाम 5 बजे तक
- सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम- 50 लोगों की उपस्थिति में सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक
- शादी – 50 लोगों की मौजूदगी में
- अंतिम संस्कार – 20 लोगों की उपस्थिति में
- सरकारी बैठकें, सहकारी बैठकें – बैठकें – 50 प्रतिशत उपस्थिति
- निर्माण – अनुमति शाम 4 बजे तक
- कृषि कार्य – सप्ताह के सभी दिन शाम 4 बजे तक
- शाम 5 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू
- जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर – 50 प्रतिशत क्षमता पर, पूर्व-व्यवस्थित समय लेते हुए
- सार्वजनिक परिवहन सेवाएं -50 प्रतिशत क्षमता से
- ई-कॉमर्स – नियमित समय में
- सामग्री परिवहन – नियमित समय में
- आवश्यक वस्तु निर्माण कंपनियां, आईटी, डाटा सेंटर, नियमित समय में