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  • कार्रवाई करने के लिए टीमें स्थापित करने आयुक्त के आदेश

पुणे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार ने शहर में बढ़ते कोरोना की पृष्ठभूमि के चलते नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्क्वॉड गठित करने के स्पष्ट आदेश जारी किए. क्षेत्रीय स्तर पर, सहायक आयुक्त ने 3 कर्मचारियों की एक टीम बनाने के लिए कहा है जिसमें अतिक्रमण निरीक्षक, सहायक अतिक्रमण निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक शामिल होंगे.

देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट

महापालिका आयुक्त  संबंधित  सहायक आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह इस टीम द्वारा की गई कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट उपायुक्त (सर्कल) के माध्यम से आयुक्त को सौंपे.  पुणे शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर आवश्यक सेवाओं, दुकानों, बाजारों को 9 बजे से 7 बजे तक लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न चरणों में शुरू किया गया है.  दुकानों और बाजारों में आने वाले नागरिकों को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और समय-समय पर परिसर की सफाई एवं सैनिटाइज़ करना आवश्यक है.

नहीं हो रहा नियमों का पालन

लेकिन  यह देखा गया है कि समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है.  इससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है.  इसलिए, प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है.  यह देखा गया है कि पुणे शहर के दुकानदार कोविड़  -19 उपायों से संबंधित नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.   आयुक्त ने आदेश में कहा कि इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है.  पुणे में  लॉकडाउन को 30 सितंबर, 2020 की आधी रात तक बढ़ा दिया गया है.   इस अवधि के दौरान कोविड़ 19 के प्रसार को रोकने के लिए उपाय और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इसका पालन ना करनेवालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी.