स्मार्ट सिटी के काम में बाधा पहुंचाने वालों की खैर नहीं

  • पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश की चेतावनी

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पिंपरी. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत पिंपरी चिंचवड़ शहर में कई जगहों पर विकास कार्य जारी हैं। एरिया बेस डेवलपमेंट के अंतर्गत पिंपले सौदागर एवं पिंपले गुरव में विभिन्न परियोजना चलाई जा रही हैं, मगर कई बार विरोध के चलते करोड़ों रुपए के विकास कार्य अटक जाते हैं। इस पृष्ठभूमि पर पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश (Police commissioner krishna prakash) ने भरोसा दिलाया कि स्मार्टसिटी  (smart City) के कार्य में बाधा पहुंचानेवालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी कंपनी की 11वीं बैठक संपन्न

पिंपरी चिंचवड़ स्मार्ट सिटी कंपनी (Pimpri Chinchwad Smart City Company) की 11वीं बैठक हालिया संपन्न हुई। इसमें तत्कालीन पुलिस आयुक्त संदीप बिश्नोई (Sandeep Bishnoi) की जगह पर नए पुलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश और तत्कालीन विपक्षी नेता नाना काटे की जगह पर नए विपक्षी नेता राजू मिसाल की स्मार्ट सिटी कंपनी के निदेशक के तौर पर नियुक्ति की गई। इस बैठक में कंपनी की निदेशक महापौर ऊषा ढोरे, सभागृह नेता नामदेव ढाके, मनपा के मुख्य लेखापाल जीतेंद्र कोलंबे एवं मुख्य सूचना तकनीक अधिकारी नीलकंठ पोमण आदि उपस्थित थे।

बेस डेवलपमेंट के लिए पिंपले गुरव व पिंपले सौदागर का चयन

पिंपरी-चिंचवड़ में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत बेस डेवलपमेंट हेतु पिंपले गुरव एवं पिंपले सौदागर का चयन किया गया है। इन इलाकों में सड़कों, प्ले ग्राउंड सुधार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी विभिन्न परियोजनाओं को पिछले दो सालों से शुरू किए गए हैं। मगर कई बार स्थानीय नागरिकों द्वारा इनका विरोध किया जाता है। इनके लिए सड़कों की खुदाई रोके जाने से परियोजनाओं में विलंब हो जाता है। इससे स्मार्ट सिटी के कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। पिछले सात महीनों से कोरोना संक्रमण की वजह से वैसे ही स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्य ठप है।

पुलिस आयुक्त ने दिया आश्वासन

अब भविष्य में और विलंब न हो, इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी के संचालकों ने कार्य में बाधा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग इस बैठक में की गई। इस पर पुलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कामों में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत मामला दर्ज करने का भरोसा दिलाया। बैठक में कृष्णप्रकाश और राजू मिसाल का स्वागत और सम्मान किया गया।