मजदूरों को घर वापसी के लिए नया फॉर्म भरना पड़ेगा

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पुणे. गृह निर्माण क्षेत्र में काम नहीं होने के साथ ही फैक्ट्रियां भी शुरु नहीं हो पा रही हैं. इससे हाथों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. ऐसे मजदूर जिन्हें महाराष्ट्र में आए 6 महीने या एक साल हुए हों ऐसे स्थलांतरित मजदूरों को गांव जाने के लिए अब स्टैन्डर्ड मायग्रंट वर्कर्स फॉर्म भरना होगा.

कामगार आयुक्त कार्यालय ने लॉकडाउन के समय हर जिले में मजदूर व कामगारों के लिए समुपदेशन सेंटर शुरु किया है. अप्रैल व मई में हर जगह पूरी तरह लॉकडाउन था. इस समय में मजदूर व छात्रों के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने रेलवे चलाई थी. अब यहां आनेवाले मजदूर जिन्हें छह महीने या एक साल ही हुआ है और उन्हें कोई काम नहीं है, ऐसे मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने नया आदेश निकाला है. स्टैन्डर्ड मायग्रंट वर्कर्स को यह फार्म भरना होगा कि वे कितने दिन से काम पर है.

सर्टीफिकेट जरूरी

कामगार आयुक्त कार्यालय के (पुणे विभाग) सहायक आयुक्त विकास पानवलेकर ने कहा कि स्टैन्डर्ड मायग्रंट वर्कर्स कामगार आयुक्तालय के (लेबर डिपार्टमेंट) सर्टिफिकेट आवश्यक है. तभी उन्हें दूसरे राज्य में जाने की अनुमति मिलेगी. इसके लिए मजदूर मायग्रंट डॉट महाबीओसी डब्लू डॉट इन  वेबसाइट पर जाकर उस पर उपलब्ध फॉर्म भर कर दें. इसके बाद वह गांव जा सकते हैं.