court
File Pic

    Loading

    अमरावती. संपत्ति के मामले में कानूनी सलाह देने वाले युवक की हत्या करने के आरोप में जिला व सत्र न्यायाधीश (क्र.3) निखिल मेहता ने आरोपी सुनील अंबादास गवारले (42, निंभोरा, बोडखा, धामणगांव रेलवे) को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की रकम में से 9 हजार मृतक के परिवार को देने के आदेश दिये. 

    कानूनी सलाह देने पर हत्या

    मंगरुल दस्तगीर के निभोरा बोडखा निवासी कैलाश नामदेव पांडे यह शिक्षित होने से गांव के लोगों को कानून मार्गदर्शन व जनजागृति का काम करता था.  आरोपी सुनील गवारले का अपने भाई विजय गावरले के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. जिसमें विजय गावरले ने कैलाश पांडे से मार्गदर्शन लेकर सुनील के खिलाफ कार्रवाई की थी.

    इसी बात से सुनील गवारले ने 4 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे कैलाश पांडे पर तीक्ष्ण हथियार से हमलाकर हत्या कर दी थी. छबु नामदेव पांडे की रिपोर्ट पर मंगरुल दस्तगीर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. इसी प्रकरण में कोर्ट ने 9 गवाहों की गवाही व सहायक सरकारी वकील दिलीप तिवारी की दलीलों पर आरोप सिध्द हुआ. कोर्ट ने उसे उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.