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    रांची: एक विशेष अदालत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) निधि के कथित गबन से जुड़े धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में झारखंड काडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) को सोमवार को चार और दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। 

    प्रभात कुमार शर्मा की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सुमन कुमार की हिरासत भी समान अवधि के लिए बढ़ा दी।

    सिंघल को राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को निलंबित कर दिया था। इससे एक दिन पहले उन्हें धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजा गया था।

    ईडी के वकील बीएमपी सिंह ने ‘पीटीआई भाषा’ से कहा, ‘‘विशेष पीएमएलए अदालत ने पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को चार और दिन के लिए 20 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। आज छुट्टी होने के कारण, पीएमएलए न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में सुनवाई की गई।” (एजेंसी)