SC ने ईडी को यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक की पत्नी की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने कहा

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     नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया कि वह यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक संजय चंद्रा (Sanjay Chandra) की पत्नी द्वारा अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के अनुरोध संबंधी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को प्रीति चंद्रा (Preeti Chandra) की याचिका पर आदेश जारी करेगी।

    शुरुआत में, ईडी ने आशंका व्यक्त की कि अगर जमानत दी जाती है तो प्रीति चंद्रा देश छोड़ सकती हैं। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल माधवी दीवान ने जमानत याचिका का विरोध किया और पीठ को बताया कि प्रीति चंद्रा को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था, जब वह देश छोड़ने की कोशिश कर रही थीं।

     

    दीवान ने दलील दी कि चंद्रा ने हाल में डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, जो उन देशों में शामिल नहीं है जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है।  ईडी ने हाल में रियल्टी समूह यूनिटेक, उसके प्रवर्तक बंधुओं संजय चंद्रा और अजय चंद्रा तथा अन्य के खिलाफ धनशोधन जांच के सिलसिले में यहां एक अदालत में एक नया आरोपपत्र दाखिल किया था। (एजेंसी)