Supreme Court
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    उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना का जबरदस्त प्रकोप है. इतना बुरा हाल है कि मरीजों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट भी 4-4 दिन तक नहीं मिल रही है. घनी आबादी में लोग बेफिक्र घूमते रहते हैं. वैक्सीन लगवाने के बारे में भी गंभीरता नजर नहीं आती. रोज खाने-कमाने वाले घर से बाहर निकलने पर मजबूर हैं क्योंकि आय का अन्य विकल्प उनके पास नहीं है.

    कोरोना संक्रमण (Coronavirus) और मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Supreme Court) ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज व गोरखपुर में 26 अप्रैल तक पूरी तरह लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था लेकिन इसके खिलाफ योगी सरकार (UP Government) सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले आई. सरकार की दलील है कि लोगों का रोजगार महत्वपूर्ण है जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता. किसी न्यायिक आदेश से लॉकडाउन लगा देना सही नहीं है. अब योगी सरकार ने पूरे राज्य में शनिवार व रविवार को 2 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. इसके पहले सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहता था. राज्य के जिन जिलों में 500 से ज्यादा सक्रिय केसेस हैं, वहां रोज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी.