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    भंडारा. राज्य में कोरोना की स्थिति सुधार होने के पश्चात जनजीवन को सामान्य करने एवं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से बाजार खोलने के संबंध में निर्णय लिया. जून के पहले हफ्ते में बाजार को शाम 4 बजे तक एवं बाद में शाम 7 बजे तक शुरू रखने की राहत दी गयी.

    व्यापार कारोबारियों को इंतजार था कि बाजार जल्द ही पूरी तरीके से निर्बंधमुक्त होगा एवं लंबे समय से चली आ रही बेरोजगारी एवं व्यापार घाटे से निजात मिलेगी. लेकिन इन दिनों राज्य में कोरोना मरीज संख्या में इजाफा एवं नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर दिए गए अलर्ट के बाद भंडारा जिले में लेवल 3 के निर्देशों को पुनर्स्थापित किया गया है.

    उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भंडारा जिले में 7 जून से सुबह 7 बजे से 4 बजे तक व्यापार कारोबार का समय लागू किया गया था. बाद में 14 जून से समय को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया था.

    28 से लागू होगा निर्णय

    जिलाधिकारी संदीप कदम द्वारा जारी निर्देश 28 जून सोमवार से प्रभावी रहेंगे. शनिवार 26 जून को जिलाधिकारी ने नया निर्देश जारी किया है.  राज्य में कोई भी जिला लेवल 3 के नीचे नहीं होगा. भंडारा में लेवल 3  के निर्देश लागू किए जा रहे हैं.

      शाम 4 बजे बंद होंगी दूकानें

     बाजार का नया समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. इसमें अत्यावश्यक वस्तु व सेवा प्रदान कर रहे दूकान व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान पूरे हफ्ते शुरू रह सकेंगे. स 

    शेष दूकानें 2 दिन बंद

    अत्यावश्यक वस्तु एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य वस्तु को सेवा प्रदान कर रहे दूकान व्यवसाय एवं प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार शुरू रहेंगे. समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक  रहेगा.   दूकानों को शनिवार एवं रविवार को पूर्णता बंद रखना होगा.

    सिनेमा टाकीज बंद रहेंगे

    भंडारा जिले में थिएटर एवं सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है.

    होटल 50% क्षमता शुरू 

    होटल, रेस्टोरेंट एवं मेस ने फिर से पूरी क्षमता से काम करना शुरू किया था.  अब समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा. इन्हें 50 फीसदी क्षमता से शुरू रखा जा सकेगा. शनिवार एवं रविवार को बंद  रहेंगे.  

    मैदान बगीचे भी पर पाबंदी

    मैदान बगीचे के शाम के इस्तेमाल में कटौती कर दी गयी गयी है. अब इसका इस्तेमाल नागरिक सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे के दौरान कर सकेंगे.

    निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक

    निजी कार्यालय को सोमवार से शुक्रवार शुरू रहेंगे. बंद करने का समय शाम 4 बजे होगा.   सरकारी विभाग में 50 फीसदी उपस्थिति का नियम लागू किया है. मसलन कर्मचारी एक दिन कार्यालय में आएंगे और एक दिन वर्क फ्राम होम करेंगे.  लेकिन जो सरकारी विभाग कोरोना से जुड़े काम या अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े है. कृषि विभाग के दफ्तर बैंक एवं मानसून कामों से जुड़े कार्यालयों में पूरी क्षमता के साथ शुरू रखा जा सकेगा. 

    खेल सकेंगे खिलाड़ी 

     अब खिलाड़ी सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक एवं शाम में 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के दौरान मैदान में खेल सकेंगे, प्रशिक्षण ले सकेंगे. 

    कार्यक्रमों पर फिर से पांबदी

     सभागृह एवं परिसर की 50 फीसदी सीमा या अधिकतर  100 की उपस्थिति में जो कम होगा उसके अनुसार कार्यक्रम आयोजन किया जा सकेगा. कार्यक्रम 4 बजे पूर्व खत्म करना होगा.  2 दिन के अवकाश की पुरानी शर्त को पुन: लागू किया गया है, याने शनिवार और रविवार को सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत नहीं दी जाएगी. 

    100 बजाए 50 बाराती

     विवाह समारोह में अब फिर से पाबंदी लगाई गयी है. इसमें 50 की उपस्थिति में विवाह समारोह संपन्न कराने के लिए कहा गया है.  

    सभाओं पर निर्बंध बरकरार

    सभा एवं चुनाव स्थानीय प्राधिकरण एवं सहकारी संस्थाओं की आमसभा के लिए क्षमता के 50 फीसदी की सीमा निर्धारित की गई है.   

    कंस्ट्रक्शन को इजाजत

    जिलाधिकारी ने उन सभी निर्माण कार्यों को इजाजत दी गई है, जहां मजदूरों के निवास की व्यवस्था की गई है. किंतु जो मजदूर निर्माण स्थल पर नहीं रहते उन्हें शाम 4 बजे के पश्चात छुट्टी देने को कहा गया है.

    कृषि केंद्र भी शाम 4 बजे बंद

    धान उत्पादक जिले में कृषि केंद्र पर को पुन: शाम 4 बजे बंद करने को कहा गया है. यद्यपि यह दूकानें पूरे हफ्ते शुरू रह सकेंगी. दूकान शुरू होने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा.   

    कटिंग दाढ़ी पर लगाम

    सैलून, ब्यूटी पार्लर स्पा एवं वेलनेस सेंटर  सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक 50% क्षमता से शुरू रखा जा सकेगा 

    ST को राहत

      एसटी बसों को पूरी क्षमता से यातायात करने की इजाजत बरकरार रखी गयी है. बस में यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे.  

    उद्योगों को पूरी छूट

    उत्पादन से जुड़ी इकाइयों में पूरे समय काम किया जा सकेगा. किंतु इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर एवं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा.