Nagpur ZP

  • जिलाधिकारी कार्यालय में ईश्वर चिठ्ठी से होगा फैसला

Loading

नागपुर. जिले की 16 ओबीसी जिला परिषद सर्कल और 31 ओबीसी पंचायत समिति वार्ड में से 50 प्रतिशत महिला आरक्षण सीटों का निर्णय 23 मार्च को ईश्वर चिठ्ठी के माध्यम से किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च के अपने आदेश में ओबीसी की सभी सीटों को रिक्त घोषित करने का निर्देश देते हुए सभी इन सीटों पर ओपन कैटेगरी पर चुनाव करवाने का निर्देश दिया था. उसी के चलते राज्य चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी को ओपन वर्ग महिला आरक्षण सीट निर्धारित करने की प्रक्रिया 23 मार्च को पूरा करने का निर्देश दिया था.

जिले की 16 ओबीसी सीटों में अब ओपन वर्ग से चुनाव होगा. जिसके लिए 50 फीसदी सीटों को महिला के लिए आरक्षित किया जाना है. इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय के बचत सभागृह में ईश्वर चिट्ठी निकाली जाएगी. हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने आरक्षण तय करते समय आरक्षण के रोटेशन सिस्टम का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया है.

पंचायत समिति के 18 वार्ड 

जिले की 31 पंचायत समिति वार्ड ओबीसी सीटें थीं जो सभी रद्द कर दी गई हैं. इन सभी में भी ओपन वर्ग से चुनाव किया जाना है. इस रद्द सीटों में से 18 सीटे ओपन वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना है. जिसकी प्रक्रिया सभी संबंधित तहसील कार्यालयों में तहसीलदारों की अध्यक्षता में 23 मार्च को ही पूरी की जाएगी. अब कौनसी सीट महिलाओं के हिस्से में आने वाली हैं इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं. 

सरकार की पुनर्विचार याचिका

राज्य की जिन जिला परिषदों में ओबीसी सीटों में सदस्यों की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द हो गई है उनमें से अनेक सदस्यों ने अपनी सदस्यता बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है. राज्य सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका दायर की है. जिसमें निवेदन किया गया है कि सुको याचिका स्वीकर कर उसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में करे.

सदस्यों रिट याचिका पर 22 को सुनवाई अपेक्षित थी लेकिन न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आई पुनर्विचार याचिका आवेदन पर पहले सुनवाई होने दें, फिर रिट याचिका के संदर्भ में निर्णय लेंगे. न्यायालय ने यह भी कहा कि  पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में हो इस पर सभी याचिकाओं पर एकत्रित सुनवाई के बाद विचार किया जाएगा. पुनर्विचार याचिका दाखल किया जाए या नहीं इस पर प्रथम खंडपीठ न्यायाधीश के चेंबर पर चर्चा थी.