The court extended the suggestion period on the EIA 2020 draft to 11 August

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नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों की मान्यता का अस्थायी तौर पर नवीनीकरण करने के खेल मंत्रालय के फैसले पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने के लिये कहा है । न्यायमूर्ति हिमा कोहली और नजमी वजीरी की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सुनवाई के बाद कहा कि मंत्रालय ने इस मामले में अदालत के फैसले का उल्लंघन करने की कोशिश की है और अगर यह फैसला अस्थायी भी था तो पहले अदालत की मंजूरी लेनी चाहिये थी ।

उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय को निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय महासंघों के संबंध में कोई भी फैसला लेने से पहले अदालत को सूचित किया जाये । अदालत को मंत्रालय ने आवेदन के जरिये सूचित किया था कि उसने वर्ष 2020 के लिये 54 राष्ट्रीय महासंघों की सालाना मान्यता का अस्थायी तौर पर नवीनीकरण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है । अदालत ने कहा ,‘‘ खेल मंत्रालय को दो दिन के भीतर ताजा नोटिस जारी करके इन 54 महासंघों को सूचित करना होगा कि सितंबर तक अस्थायी नवीनीकरण का उसका फैसला वापिस लिया जाता है । ताजा आवेदन रखे जाने पर सूचना दी जायेगी।”(एजेंसी)