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FIle Pic (ANI)

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    मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हनुमान चालीसा को लेकर बड़ा राजनितिक ड्रामा शुरू है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर शिवसेना आक्रामक हो गई है। इसी बीच पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हे खार पुलिस स्टेशन लाया गया है।

    पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर सांसद नवनीत ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, पुलिस वाले उन्हें उनके निजी निवास से जबरन लेकर आये हैं। इसी के साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस से मदद करने की मांग की है।

    153A के तहत किया गिरफ्तार

    राणा दम्पति की गिरफ़्तारी पर मुंबई पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। पुलिस ने कहा, “विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत कौर राणा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में धारा 153 (ए), 34, आईपीसी आर / डब्ल्यू 37 (1) 135 बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को खार स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया है. आगे की जांच खार पीएस द्वारा की जा रही है।”

    क्या है धरा153A का मतलब?

    धारा 153 ए का उद्देश्य उन व्यक्तियों को दंडित करना है जो किसी विशेष समूह या वर्ग के धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि पर या किसी धर्म के संस्थापकों और पैगम्बरों पर हमला करते हैं।

    सांसद नवनीत राणा का आरोप मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप, कहा- उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं

    मुख्यमंत्री सहित 700 पर के खिलाफ शिकायत 

    गिरफ्तरी के बाद अमरावती के सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी है और कहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता अनिल परब और संजय राउत सहित सभी 700 लोगों पर भी धारा 120 बी, 143, 147, 148, 149, 452, 307, 153ए, 294,504,506 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।