नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में आगामी छठ पूजा (Chhat Pooja) को लेकर गाइडलाइंस (Guidelines) जारी कर दी गई हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) (DDMA) ने कोरोना (Coronavirus) संबंधी नए दिशा निर्देशों में कहा है कि, इस साल सार्वजनिक स्थानों, नदी के तटों पर छठ समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
डीडीएमए ने इसके अलावा कहा है कि, दिल्ली में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, खाने-पीने के स्टॉल को भी मंजूरी नहीं दी जाएगी। दिल्ली में उत्सवों के आयोजनों में खड़े होने या जमीन पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए केवल कुर्सियों पर बैठने की अनुमति होगी।
Chhat pooja celebration shall not be allowed in public places/public grounds/river banks, temples etc in Delhi & public is advised to celebrate the same at their homes: Delhi Disaster Mgmt Authority, Govt of Delhi
COVID preventive measures in Delhi to continue till 15th Nov. pic.twitter.com/BiJxfMptfU
— ANI (@ANI) September 30, 2021
बता दें कि, पिछले साल छठ पूजा के दौरान दिल्ली में लगीं पाबंदियों के चलते सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के बीच राजनीति गरमा गई थी। दोनों ही पक्षों की तरफ के तीखी बयानबाज़ी हुई थी। दिल्ली भाजपा ने तब नदी तट, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर रोक हटाने की थी।