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    नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने मुंडका अग्निकांड मामले (Delhi Mundka Fire Case) में आरोपी मनीष लकड़ा, हरीश गोयल और वरुण गोयल की न्यायिक हिरासत पर आदेश सुरक्षित रखा है। इससे पहले अदालत ने तीनों आरोपियों को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उल्लेखनीय है कि, बीते शुक्रवार को दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक चार मंजिला इमारत में लगी थी। जिसके चपेट में आने से कम से कम 27 लोगों की जान चली गई थी। इमारत के मालिक लकड़ा को दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया था।

    प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह दुर्घटना अग्निशमन उपकरणों की कमी और सीढ़ियां बंद होने सहित विभिन्न खराबी के कारण हुई। एक अधिकारी ने कहा कि इमारत के तहखाने में एक गोदाम था जहां अत्यधिक ज्वलनशील सामान रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि, उन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए 26 लोगों के नमूने एकत्र किए, जिनके परिवार के सदस्यों के बारे में माना जाता है कि वे आग में मारे गए।

    इन अधिकारी को MCD ने किया सस्पेंड 

    वहीं, इस अग्निकांड मामले में एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) की ओर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लाइसेंस विभाग के निरीक्षक संदीप कौशिक, सेक्शन अधिकारी एसके शर्मा और गृह कर विभाग के सेक्शन अधिकारी बीआर मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।