दिल्ली HC का आदेश: ‘अदालत परिसर में बंदरों को खाने-पीने की वस्तुएं देने से बचें’

    Loading

    नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं, वादियों और कर्मचारियों से अदालत परिसर में बंदरों को खाने-पीने का सामान देने से बचने को कहा है।  प्रशासनिक शाखा की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने संबंधित व्यक्तियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अदालत की इमारत में कोई खिड़की अथवा कोई ब्लॉक खुला नहीं रहे या वहां कोई देख-रेख करने वाला मौजूद हो।

    उप रजिस्ट्रार जावेद खान के हस्ताक्षर वाले आदेश में कहा गया, ‘‘ इस अदालत के सभी अधिवक्ताओं,वादियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अदालत परिसर में बंदरों को खाने-पीने का सामान देने से बचें।”

    गौरतलब है कि अदालत ने 28 फरवरी को यह आदेश जारी किया कि बंदरों और कुत्तों जैसे किसी भी लावारिस पशु को परिसर के अंदर खाना नहीं खिलाया जाए। अदालत ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ अधिवक्ता, वादी ,कर्मचारी,पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान निर्देशों के बावजूद ‘‘लावारिस पशुओं को खाना खिला रहे हैं।” (एजेंसी)