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    नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें निगम के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और प्रत्येक स्कूल में सीसीटीवी कैमरे तथा बायोमेट्रिक मशीन लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

    मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिका पर एमसीडी को नोटिस जारी किया, जिसमें स्कूलों में स्थायी संरचना, कक्षाओं, पेय जल, शौचालय की सुविधा और कंप्यूटर लैब सहित उचित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उच्च न्यायालय ने मामले को 27 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    याचिकाकर्ता सालेक चंद जैन ने कहा कि उन्होंने स्कूल के बुनियादी ढांचे को पूरा करने और विभिन्न विषयों में रिक्तियों को भरने के लिए अधिकारियों को कई आवेदन दिए हैं। याचिका में एमसीडी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और छात्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति की भी मांग की गई है।

    याचिका में दावा किया गया, ‘‘शिक्षकों की कमी के कारण, एमसीडी स्कूलों में छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी तरह, सुरक्षा गार्ड के रिक्त पदों के कारण एमसीडी स्कूलों के बच्चे असुरक्षित हैं, खासकर नाबालिग लड़कियां क्योंकि स्कूलों में लड़कियों की मर्यादा भंग होने के कई उदाहरण हैं।” (एजेंसी)